रांची (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। चारा घोटाले में दुमका कोषागार से जुड़े मामले आरसी-38 में तीन नए आरोपी बनाए गए हैं। ये हैं-तत्कालीन महालेखाकार पीके मुखोपाध्याय, तत्कालीन उप महालेखाकार विश्वनाथ झा और देहरादून के महालेखाकार कार्यालय के वरीय महानिदेशक प्रमोद कुमार।
पीके मुखोपाध्याय और विश्वनाथ झा रिटायर हो चुके हैं। सीबीआई के स्पेशल जज शिवपाल सिंह की कोर्ट ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है।
साथ ही लालू प्रसाद को आरोपियों के खिलाफ सक्षम पदाधिकारी से एक माह के भीतर अभियोजन स्वीकृति लेकर कोर्ट में दाखिल करने को कहा।
इसके लिए 16 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है। इस मामले में शुक्रवार को फैसला होना था। लेकिन, सिर्फ लालू प्रसाद के आवेदन पर ही सुनवाई हो सकी। अब कोर्ट शनिवार को फैसला सुनाएगा। कोर्ट ने लालू समेत सभी 31 आरोपियों को मौजूद रहने को कहा है।
लालू प्रसाद ने 14 मार्च को शिवपाल सिंह की कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 319 के तहत आवेदन दिया था। कहा था कि चारा घोटाले के लिए सबसे जिम्मेदार पदाधिकारी राज्य के महालेखाकार हैं।
क्योंकि उन्होंने वर्ष 1990 से 1995 में दी रिपोर्ट में इसका जिक्र नहीं किया कि पशुपालन विभाग की ओर से राज्य के सभी कोषागार से अवैध निकासी की जा रही है। महालेखाकार कार्यालय ने ऑडिट रिपोर्ट में सिर्फ यह टिप्पणी की थी कि कोषागार से अधिक निकासी की जा रही है।
लालू प्रसाद ने इन तीनों को भी आरोपी बनाने का आग्रह किया था। इस पर गुरुवार को सीबीआई की ओर से जवाब दाखिल किया गया। शुक्रवार को कोर्ट ने लालू के आवेदन पर तीनों को आरोपी बना दिया।