Home समस्या महिला को गोली मारने के आरोपी को 7 साल की सश्रम सजा

महिला को गोली मारने के आरोपी को 7 साल की सश्रम सजा

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हिलसा (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। नालंदा जिला के हिलसा प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके पांडेय की कोर्ट ने  एक महिला को गोली मारने के आरोप में दोषी ठहराए गए आरोपी को सात की सश्रम कारावास के साथ-साथ दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी है।

प्रभारी अपर लोक अभियोजक राजाराम सिंह ने बताया कि उक्त मामला चंडी थाना क्षेत्र के गुंजरचक गांव से जुड़ा हुआ है। वर्ष 23 मई, 2016 को सुंदर देवी अपने पुत्र संटु के साथ घर के सामने खंड में बैठी थी। तभी कुछ ही दूरी पर सहोदर भाई राजबल्लम राम एवं पप्पु राम जमीनी विवाद को लेकर झगड़ने लगे।

इसी झगड़े में राजबल्लम अपने कमर से पिस्तौल निकाला और गोली चला दी। राजबल्लम द्वारा चलाई गई गोली सुंदर देवी के गर्दन में लग गई। गोली लगते ही राजबल्लम पिस्तौल फेंककर भागने लगा, जिसे ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।

प्राथमिक उपचार के दौरान सुंदर देवी द्वारा दिए गए फर्दब्यान के आधार पर राजबल्लम के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच की गई।

जांचोपरांत पुलिस ने राजबल्लम के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया। दोंनो पक्षों की बहस सुनने के बाद पिछले दिनों कोर्ट ने राजबल्लम को दोषी ठहराया।

मंगलवार को सजा के बिंदु पर दोंनो पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने राजबल्लम को अधिकतम सात साल की सश्रम कारावास के साथ-साथ दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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