रांची। चारा घोटाले मामले की सुनवाई कर रही रांची सीबीआई की विशेष अदालत और उसके जज शिवपाल सिंह के फैसले पर कटाक्ष करने वाले कांग्रेस व राजद के चार प्रमुख नेताओं के खिलाफ बयान देने के मामले में सबीआई कोर्ट द्वारा जारी अवमानना के आदेश और सभी लोगों को 23 जनवरी को कोर्ट में हाजिर होने के आदेश पर आज रांची हाइकोर्ट ने स्टे लगा दिया।
कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए रांची हाइकोर्ट ने आज यह आदेश पारित किया।
गौरतलब है कि सीबीआई कोर्ट ने मनीष तिवारी, शिवानंद तिवारी, रघुवंश प्रसाद सिंह, तेजस्वी यादव व राजद के रारष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा को कोर्ट की अवमाननना के खिलाफ नोटिस जारी कर 23 जनवरी को सीबीआई कोर्ट में उपस्थित होने को कहा था। हाइकोर्ट के स्टे आर्डर के बाद इस मामले की सुनवाई कर रहे सीबीआई अदालत को विशेष झटका लगा है।