Home देश शिक्षक पात्रता परीक्षाः हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी सरकार

शिक्षक पात्रता परीक्षाः हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी सरकार

0

एक्सपर्ट मीडिया न्यूज ।  पटना हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य सरकार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी) में प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट देने के मूड में नहीं है।

उम्र सीमा में छूट देने के कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सरकार अपील दायर करेगी। हालांकि अंतिम निर्णय विधि विभाग से परामर्श के आधार पर ही लिया जाएगा। शिक्षा विभाग का तर्क है कि हर साल एसटीईटी आयोजित करने की बाध्यता नहीं है।stet patna hc 1

गौरतलब है कि हाईस्कूलों में 37,3,35 शिक्षकों की बहाली के लिए बिहार बोर्ड द्वारा 7 नवंबर को एसटीईटी लिया जाना था। लेकिन हाईकोर्ट के निर्णय के मद्देनजर इसे स्थगित कर दिया गया।

हाईकोर्ट की एकल पीठ ने निर्णय दिया था कि 2011 के बाद से एसटीईटी नहीं हुआ। इसलिए 2011 से 2019 के बीच वंचित युवाओं को परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम उम्र में 10 साल की छूट दें।

अभी सामान्य के लिए अधिकतम उम्र 37 वर्ष, सामान्य महिला,  पिछड़ा व अति पिछड़ा के लिए 40 व एससी-एसटी के लिए 42 वर्ष निर्धारित है।   

error: Content is protected !!
Exit mobile version