“देश के चर्चित कोल स्कैम के एक केस में झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा की सजा पर फैसला टल गया है। दिल्ली की विशेष अदालत ने आज सुनवाई के बाद सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट अब इस मामले में शनिवार को सजा सुनाएगी।”
बुधवार को मधु कोड़ा को दिल्ली की विशेष अदालत ने कोयला घोटाले के एक मामले में दोषी करार दिया।
यह मामला झारखंड में राजहरा नॉर्थ कोयला ब्लॉक को कोलकाता की विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (वीआईएसयूएल) को आवंटित करने में कथित अनियमिताओं से संबंधित है।
इस मामले में सीबीआई के आरोपपत्र में मधु कोड़ा, एचसी गुप्ता, ए के बसु, दो लोक सेवक बसंत कुमार भट्टाचार्य, बिपिन बिहारी सिंह, वीआईएसयूएल के निदेशक वैभव तुलस्यान, कोड़ा के कथित करीबी विजय जोशी और चार्टर्ड अकाउंटेंट नवीन कुमार तुलस्यान का नाम था।
छह दिसंबर के लिए अदालत ने आठ आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया था। जिसके बाद वे कोर्ट में पेश हुए। इसके बाद अदालत ने सभी को जमानत दे दी।
अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी ( आपराधिक साजिश), 420 ( धोखाधड़ी), 409 ( सरकारी कर्मियों द्वारा आपराधिक विश्वासघात) और भ्रष्टाचार की रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज मामले का संज्ञान लिया था और इसके बाद उन्हें आरोपी के तौर समन किया था।