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    Sunday, November 24, 2024
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      अब सिलाव थाना के एक ASI की ऐसी ‘गुंडागर्दी’ का ऑडियो आया सामने

      नालंदा जिला के राजगीर थाना में पदस्थ (अब निलंबित) एएसआई जबाहर प्रसाद का नशे में धुत होकर पत्रकार की पिटाई के बाद हाजत में बंद कर देने का मामला अभी ठंढा भी नहीं हुआ है कि अब सिलाव थाना के एक एएसआई नवीन किशोर पंडा का एक ऐसा ऑडियो सामने आया है, जो पीड़ित पक्ष के साथ ही गुंडागर्दी करता नजर आ रहा है।

      आगे पूरे मामले को गहराई से जानने के पहले सुनिये पूरे ऑडियो को कि एएसआई नवीन किशोर पंडा पीड़ित पक्ष को कैसी असंवैधानि धमकी दे रहा है। इस एएसआई को इतना भी पता नहीं है कि जिसके ‘फेवर’ में वह सुप्रीम कोर्ट तक बेल न होने की धमकी दे रहा है, उसने खुद मूल रुप से भारत के ही त्रिपुरा राज्य निवासी बताया है।

      अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी कार्यालय में सिलाव निवासी परिवादी मुन्ना कुमार ने दिनांक-09.05.2018 को अनन्य संख्या- 527310109051801294 एक वाद दायर की थी।RAJGIR PS SI Marvin kishor panda SAID 3 1

      उस परिवाद का संक्षिप्त विवरण थाः नगर प्रबंधक एवं कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत सिलाव के मेल में लेकर बिना नक्‍शा पास कराये ही फोर लेन में अधिग्रहित भू पर भी विधि विरूद्ध अंगजाई मोग के द्वारा परिवादी की खाता 322 प्‍लॉट नं. 804 पर किये गये वाउंडरी वाल तोड़वाने हेतू।

      इस परिवाद पर सुनवाई करते हुये राजगीर अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने दिनांक- 20.09.2018  को अपने अंतिम आदेश में लिखा है कि अभिलेख उपस्‍थापित। परिवादी उपस्थित। लोक प्राधिकार कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, सिलाव उपस्थित।

      परिवादी मुन्‍ना कुमार पिता- स्‍व. बल्‍लम प्रसाद, ग्राम- रामनगर, सिलाव, पो.- सिलाव, प्रखण्‍ड- सिलाव ने परिवाद दायर किया है कि नगर प्रबंधक एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, सिलाव को मेल में लेकर बिना नक्‍शा पास कराये ही फोर लेन में का अधिगृहित भू खाता- 322, प्‍लॉट नं.- 804 पर विधि विरूद्ध बाउण्‍ड्री अंगजाई मोग (डीड में संलग्न वोटर आईडी के अनुसार त्रिपुरा राज्य निवासी) के द्वारा किया जा रहा है।

      प्रश्‍नगत परिवाद में कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, सिलाव को लोक प्राधिकार बनाया गया एवं विभिन्‍न तिथियों पर सुनवाई की गयी। सुनवाई की तिथि दिनांक 02.07.18 में कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, सिलाव ने अपने प्रतिवेदन पत्रांक 502 दिनांक 30.06.18 से प्रतिवेदित किया है कि नगर पंचायत, सिलाव के कार्यालय पत्रांक- 479 दिनांक 25.06.18 के द्वारा अंगजाई मोग, पिता- छैइलाफ्रू मोग, साकिन- सकुनाचारी, खाता सं.- 322, खसरा सं.- 804, एराजी- 6.25 डी. है, इन्‍हें नोटिस निर्गत किया गया है कि नगर पंचायत, सिलाव से नक्‍शा पास कराकर भवन का निर्माण कार्य करें। तत्‍काल भवन निर्माण कार्य बन्‍द करा दिया गया है। अंगजाई मोग के द्वारा नक्‍शा पास कराने के संबंध में आवेदन दिया गया है। इनके द्वारा नगर पंचायत सिलाव से नक्‍शा पास कराने की प्रक्रिया की जा रही है।

      सुनवाई के दौरान परिवादी मुन्‍ना प्रसाद ने बताया कि प्‍लॉट जिसके संबंध में उनके द्वारा आवेदन दिया गया है कि बिना नक्‍शा पास कराये ही अंगजाई मोग द्वारा बाउण्‍ड्री दिया जा रहा है वह जमीन फोरलेन द्वारा पूर्व में ही अधिगृहित किया जा चुका है तथा जमीन अधिग्रहण फोर लेन में अधिग्रहण होने के पश्‍चात विरेन्‍द्र प्रसाद के द्वारा बिक्री कर दिया गया था, पुन: डीसीएलआर, राजगीर के द्वारा मुटेशन को रद्द कर दिया गया है तथा वर्तमान प्‍लॉट अभी बिक्रेता के नाम पर वापस कर दी गयी है।

      वादी के कथनानुसार प्रश्‍नगत परिवाद में अंचलाधिकारी, सिलाव को भी लोक प्राधिकार बनाते हुए निदेश दिया गया कि वादी के कथन की अधिगृहित भूमि पर अंगजाई मोग द्वारा निर्माण कराया जा रहा है कि जॉच कर सही पाये जाने की स्थिति में उचित कार्रवाई करते हुए तथ्‍यात्‍मक प्रतिवेदन के साथ अपना पक्ष रखें।

      पुन: सुनवाई की तिथि दिनांक 07.08.18 को कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, सिलाव ने अपने प्रतिवेदन पत्रांक 567, दिनांक 07.08.18 से प्रतिवेदित किया है कि यह परिवादी द्वारा यह परिवाद दिया गया है कि खाता सं- 322, खेसरा सं- 804, अराजी- 6.25 डी को डीसीएलआर राजगीर के द्वारा मुटेशन को रद्द कर दिया गया है तथा वर्तमान प्‍लॉट विक्रेता के नाम पर वापस कर दिया गया है।

      उक्‍त प्‍लॉट पर 3 फीट का चाहर दिवारी पूर्व में ही की गयी है। तथा नया कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है। भवन निर्माण से संबंधित कोई नया कार्य कराया जाने पर भवन उपविधि 2014 के आलोक में नियम संगत कार्रवाई कि जायेगी। जबकि लोक प्राधिकार अंचलाधिकारी, सिलाव के द्वारा कोई भी प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया।

      आज की सुनवाई दिनांक 13.09.18 को कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत राजगीर ने अपने प्रतिवेदन पत्रांक 14 दिनांक 07.09.18 से प्रतिवेदित किया है कि खाता सं.- 322, खेसरा स.- 804, अराजी- 6.25 डी. है जिस पर किसी तरह का निर्माण कार्य करने पर मेरे द्वारा कार्यालय पत्रांक- 479, दिनांक 25.06.18 एवं पत्रांक- 610, दिनांक 05.09.18 के द्वारा रोक लगा दी गयी है।

      अत: अंचलाधिकारी, सिलाव के असहयोगात्‍मक रवैया एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत के प्रतिवेदन को दृष्टिपथ पर रखते हुए परिवाद की कार्यवाही समाप्‍त की जाती है।

      RAJGIR PS SI Marvin kishor panda SAID 2

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