पटना (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। किसी भी वाहन शो रुम के बाहर बिना रजिस्ट्रेशन एवं बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) की गाड़ियां निकली तो संबंधित वाहन मालिक के साथ डीलर पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत वाहन कंपनी के डीलर से जुर्माना और रजिस्ट्रेशन निलंबित करने की भी कार्रवाई की जा सकती है।
इस संबंध में बिहार सरकार के परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलों के जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को राज्य में लगी आचार संहिता और कानून-व्यवस्था का पालन के मद्देनजर बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों पर सख्ती बरतने का निर्देश दिया है।
अपराधी भी करते हैं बिना नंबर की गाड़ियों का उपयोगः वाहन पर नंबर नहीं लगे होने की वजह से सड़क दुर्घटना, चोरी या अन्य घटना होने पर वाहन मालिक का सही से पता नहीं लग पाता है।
शो रुम से बिना नंबर की गाड़ी निकलने की वजह से आए दिन अपराधी चोरी और अन्य अपराध की घटनाओं को भी अंजाम देते हैं।
अभियान चला बिना नंबर की गाड़ियों पर की जाएगी कार्रवाईः सड़कों पर बिना नम्बर की चलने वाली गाड़ियों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा।
अभियान के दौरान बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां पकड़े जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा एवं वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही बिना लगे वाहन को बेचने वाले डीलर के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी एवं एमवीआई को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
साथ ही डीटीओ और एमवीआई को यह सुनिश्चित कराने को कहा है कि किसी भी परिस्थिति में बिना नंबर की गाड़ियां शो रुम से बाहर सड़क पर नहीं निकले।
निबंधन और नम्बर प्लेट लगाने के बाद ही वाहन की करें डिलीवरीः परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ डीलरों द्वारा बिना निबंधन और बिना एचएसआरपी प्लेट लगाए वाहन की डिलीवरी दी जा रही है। ऐसा किया जाना मोटरवाहन अधिनियम का उल्लंघन है।
वाहन का निबंधन और एचएसआरपी प्लेट लगाने के बाद ही डीलर वाहन की डिलीवरी दें। इस संबंध में प्रावधान स्पष्ट है की वाहन विक्रेता अर्थात डीलर के द्वारा ही वाहन की डिलीवरी के समय एचएसआरपी एवं नंबर प्लेट सहित वाहन की सप्लाई खरीदार को की जाए।
बिना रजिस्ट्रेशन व नंबर प्लेट वाहन की न लें डिलीवरीः परिवहन सचिव ने लोगों से भी अपील की है कि बिना नंबर प्लेट लगे गाड़ी की डिलीवरी ना लें अन्यथा वाहन जब्त किया जा सकता है।
क्या है नियमः मोटर अधिनियम 2019 की धारा 41 की उपधारा 6 में प्रावधान है कि जिस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया गया है तो डीलर वह वाहन स्वामी को तब तक नहीं दे सकता है, जब तक उस पर हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट और नंबर नहीं हो।
ऐसा नहीं होने पर डीलर पर 192 बी के तहत जुर्माना लगेगा। वहीं धारा 192 के तहत वाहन मालिक पर कार्रवाई की जाएगी।
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