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सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े शेल कंपनी-खनन पट्टा मामले की याचिका पर होगी सुनवाई : हाईकोर्ट

“इस हाईप्रोफाईल मामले में सरकार का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, सीएम हेमंत सोरेन का पक्ष मुकुल रहतोगी, ईडी का पक्ष एसजीआइ तुषार मेहता एवं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार रख रहे हैं। अब हाईकोर्ट के इस फैसले से यह तय हो गया है कि शेल व खनन से जुड़ा मामले आगे चलेगा….

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राँची (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज नेटवर्क)। सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े खनन पट्टा और शेल कंपनी मामले में शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य सरकार की दलील को खारिज करते हुए याचिका को सुनवाई के योग्य करार दिया।

याचिकाकर्ता शिवशंकर शर्मा के अधिवक्ता राजीव कुमार ने कहा कि अदालत ने याचिका की मेंटेनेबलिटी को स्वीकार करते हुए अब 10 जून को दोनों याचिका की मैरिट पर सुनवाई करेगी।

उन्होंने कहा कि दस जून से सुनवाई फीजिकल मोड पर होगी। बताया कि सरकार की तरफ से इस मामले पर सुनवाई के लिए समय की मांग की जा रही थी, जो स्वीकार नहीं हुआ।

बताया कि सरकार के इस आग्रह पर हमलोगों ने यह दलील दी कि अधिक समय देने पर साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है।

इससे पहले बुधवार को हुई सुनवाई में सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत में याचिका खारिज करने की मांग की थी।

मालूम हो कि राज्य सरकार की तरफ सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले की मेंटेनेबिलिटी को लेकर याचिका दायर की गई थी। जिसमें शीर्ष अदालत ने याचिका की मेंटेनेबलिटी तय करने का अधिकार हाईकोर्ट को दिया है।

 

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