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    Friday, November 22, 2024
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      Ex. CM बाबूलाल मरांडी के करीबी सुनील तिवारी पर आदिवासी छात्रा संग दुष्कर्म की एफआईआर

      एक्सपर्ट मीडिया न्यूज नेटवर्क डेस्क। झारखंड के वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के खास करीबी राजनीतिक रणनीतिकार सुनील तिवारी एक आदिवासी छात्रा ने पर नशे की हालत में दुष्कर्म करने की प्राथमिकी दर्ज कराई है।

      खबरों के मुताबिक दर्ज प्राथमिकी में युवती ने आरोप लगाया है कि वह सुनील तिवारी के एजी कॉलोनी स्थित मकान नंबर 81 में खाना बनाने का काम करती थी। घरेलू कामकाज करने के अलावा वह कॉलेज जा कर पढ़ाई भी करती थी।

      पीड़िता के अनुसार सुनील तिवारी का व्यवहार उसके साथ कभी अच्छा नहीं रहा, वह उसे हमेशा गंदी नजर से देखा करते थे। विगत मार्च, 2020 की एक रात करीब 10 बजे सुनील तिवारी शराब के नशे में घर पहुंचे और नशे की हालात में ही उसके साथ छेड़खानी करने लगे। जिसके बाद वह किसी तरह उनके चुंगल से छूट कर भागने लगी।

      इस दौरान सुनील तिवारी ने उसके साथ मारपीट भी किया। फिर वह चुंगल से छूट कर छत पर भाग गई, लेकिन नशे के हालात में वह वहां भी पहुंच गए, फिर वह भाग नहीं सकी। इसके बाद एक कमरे में बंद कर सुनील तिवारी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद पीड़िता से सुनील तिवारी ने कहा था- पैसे ले लो और मुंह बंद रखो।

      दर्ज प्राथमिकी में पीड़ित ने लिखा है कि दुष्कर्म के दूसरे दिन सुनील तिवारी ने उसे फोन कर उससे माफी मांगी और कहा जो कुछ भी हुआ, वह नशे की हालत में हुआ, मुझे माफ कर दो। जब पीड़िता उसके सामने गई तो वह उसका पैर पकड़ माफी मांगने लगा और कहा कि तुम यह बात किसी को मत बताना। इसके एवज में तुम्हें जितने पैसे चाहिए वह मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन घर पहुंचने पर उसकी नियत नहीं बदली। वह फिर उसके साथ गलत हरकत करने लगा, जिसके बाद वह मौका देख कर सुनील के घर से फरार हो गई।

      दर्ज प्राथमिकी में यह बताया है कि वह सुनील तिवारी के खौफ की वजह से थाने तक नहीं गई और अपने घर वापस भाग गई। लेकिन उसके परिवार वालों ने उस दौरान भी उससे कहा था कि वह जाकर थाने में शिकायत करें। आखिरकार जब उससे नहीं रहा गया, तो उसने हिम्मत जुटाई और अरगोड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई।

      पीड़िता के आवेदन पर राजधानी रांची के अरगोड़ा थाना में सुनील तिवारी के खिलाफ विगत 16 अगस्त को भादवि की धारा 376(1), 354A,354B ,354D,504 , IPC and 3 (2) (va ) SC।ST Act के तहत कांड संख्या 229/ 2021 दर्ज किया गया है। इस मामले का अनुसंधाक बेड़ो डीएसपी को बनाया है।

       

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