पटना (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव (एसीएस) केके पाठक के आदेश की अवहेलना करना सूबे के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को महंगा पड़ा है। इन सभी का वेतन बंद करने करते हुए उन्हें 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। यह कड़ा कदम बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के वेतन भुगतान में बरती गई लापरवाही को लेकर उठाया गया है।
बिहार शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार बीते 29 अप्रैल को अपर मुख्य सचिव द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा TRE-1 और TRE-2 के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के वेतन भुगतान से संबंधित कार्य प्रगति की समीक्षा की गई।
समीक्षा के क्रम में सभी जिले के विद्यालय अध्यापकों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों के स्तर से लंबित पाया गया। जबकि उन्हें TRE-1 और TR -2 के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापकों का वेतन अविलंब भुगतान करने हेतु अपर मुख्य सचिव महोदय का आदेश प्राप्त है।
पत्र के अनुसार सभी नियोजित शिक्षकों का मार्च माह का वेतन भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। इस पर भी अपर मुख्य सचिव द्वारा कई बार कहा गया है। इसके बावजूद भी TRE-1 और TRE-2 के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापकों तथा नियोजित शिक्षकों का ससमय वेतन भुगतान नहीं हो पाया है। यह कृत्य विभागीय कार्य को प्रभावित करने, कर्त्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता, एवं वरीय पदाधिकारियों के आदेश की अवहेलना स्पष्ट रूप से परिलक्षित करता है।
पत्र में कहा गया है कि पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर उक्त आरोप के संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अपना स्पष्टीकरण समर्पित करना सुनिश्चित करें कि क्यों नहीं आप सभी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू की जाय? स्पष्टीकरण पर निर्णय होने तक आप सभी का अप्रैल 2024 का वेतन स्थगित रहेगा।
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