एक्सपर्ट मीडिया न्यूज नेटवर्क। पटना हाईकोर्ट के आरक्षण को लेकर आए फैसले के बाद बिहार में नगर निकाय चुनाव रद्द होने से सियासत गर्मा गई है। नीतीश सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने पटना HC के फैसले को गलत बताया है।
उन्होंने कहा कि इससे अति पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) का हक मारा जाएगा। बिहार सरकार ये कतई नहीं होने देगी। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की जाएगी। शीर्ष अदालत से फैसला हमारे हक में आने की उम्मीद है।
वित्त मंत्री विजय चौधरी ने बुधवार को कहा कि पटना हाईकोर्ट का फैसला उचित नहीं है। इससे अति पिछड़ा वर्ग के लोगों का हक मारा जाएगा। इस आरक्षण का प्रावधान 2007 में किया गया था। अब तक इस आधार पर तीन नगर निकाय चुनाव हो चुके हैं। सबने देखा है कि किस तरह अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष वर्ग के महिला और पुरुष किस तरह आगे बढ़ कर आए। इन लोगों को नगर निकाय के प्रबंधन में जो आगे बढ़ाने का मौका बिहार सरकार दे रही थी, उसके बीच में अनावश्यक बाधा आ गई है।
चौधरी ने कहा कि किसी भी तरह अति पिछड़ा वर्ग की हकमारी नहीं होगी, इसके लिए बिहार सरकार संकल्पित है। हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। हमें उम्मीद है कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा। यह जरूरी है। क्योंकि अति पिछड़ा वर्ग को नीतीश सरकार ने जो हक पिछले 15 सालों से दे रखा है, ये उसकी खिलाफत होगी।
बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को बिहार नगर निकाय चुनाव में ओबीसी-ईबीसी आरक्षण को नियमों के खिलाफ करार देकर रद्द करने का आदेश दिया। इसके बाद राज्य में 10 और 20 अक्टूबर को होने वाले नगर निकाय चुनाव भी टल गए। अब नीतीश सरकार पटना हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने जा रही है।
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