
रांची (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। झारखंड राज्य के बीआरपी-सीआरपी (BRP-CRP) के सेवाकाल में निधन होने पर उनके आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलेगी। झारखंड शिक्षा परियोजना निदेशक ने इस संबंध में सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिखा है।
परियोजना निदेशक द्वारा जिलों को भेजे गये पत्र में कहा गया है कि बीआरपी-सीआरपी के सेवाकाल में मृत्यु होने की स्थिति में संबंधित रिक्ति के विरुद्ध प्रखंड साधन सेवी/संकुल साधन सेवी के पद का लाभ एक बार देय होगा।
इसके लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी सक्षम प्राधिकार होगी। इससे संबंधित प्रक्रिया जिला स्तर पर पूरी की जायेगी। ऐसे में सभी जिलों को जिला स्तर पर इसकी प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है।
इसका प्रावधान पूर्व से होने के बाद भी जिला स्तर पर इसकी प्रक्रिया पूरी नहीं की जा रही थी। परियोजना निदेशक ने अपने पत्र में कहा है कि राज्य में बीआरपी-सीआरपी के लिए इपीएफ नियमावली लागू है।
बीआरपी-सीआरपी की मृत्यु होने की स्थिति में इसकी जानकारी आवश्यक कागजात के साथ इपीएफओ को उपलब्ध कराया जाना है। प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा इसे सत्यापित कर आगे की प्रक्रिया पूरी की जानी है। सभी जिलों को इस संबंध में आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है।
वहीं बीआरपी-सीआरपी की सेवा शर्त नियमावली में प्रति वर्ष तीन फीसदी मानदेय बढ़ोतरी का प्रावधान है। मानदेय बढ़ोतरी प्रति वर्ष एक अप्रैल से प्रभावी होगी। मानदेय बढ़ोतरी के लिए जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति अनिवार्य है।
इस संबंध में शिक्षा परियोजना द्वारा जिलों को पत्र भेजा गया। इसके बाद भी अधिकतर जिलों में इसकी प्रक्रिया पूरी नहीं की गयी। ऐसे में सभी जिलों को सेवा संतोषप्रद होने का अनुमोदन करने की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है, ताकि बीआरपी-सीआरपी को लंबित मानदेय बढ़ोतरी का लाभ दिया जा सके।



