Home बिहार राजगीर में कानून की धज्जियां, एक प्रत्याशी को धारा 107 के तहत...

राजगीर में कानून की धज्जियां, एक प्रत्याशी को धारा 107 के तहत दो-दो नोटिस!

0


sdo rajgir crime5 नालंदा ( राम विलास )।
नगर पंचायत चुनाव में प्रत्याशी तो नियम कानून की अनदेखी करते ही हैं  लेकिन, इसमें विधि सम्मत कार्रवाई करने की नसीहत देने वाले अधिकारी भी पीछे नहीं हैं । ऐसी ही घटना राजगीर नगर पंचायत चुनाव में हो रही है।

अनिल साव राजगीर नगर पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं। वे वार्ड संख्या-10 के अभ्यर्थी हैं। इनके खिलाफ धारा 107 के तहत एक नहीं  दो नोटिस निर्गत किया गया है। दोनों नोटिस के जरिए उन्हें एक- एक  लाख रुपए का बांध पत्र  भरने का आदेश दिया गया है।

यह नोटिस व इजलास अनुमंडल दंडाधिकारी राजगीर  के कोर्ट  से निर्गत किया गया है। अधिवक्ता डा. विजय कुमार सिंह निराला कहते हैं कि एक प्रत्याशी को  धारा 107 के तहत  नियमानुसार एक ही नोटिस निर्गत होनी चाहिए।

मिली साक्ष्य के  अनुसार अनिल साव, पिता – फेंकू साव , साकिन-  दान्गी टोला , थाना – राजगीर , जिला – नालंदा के निवासी हैं। इनके खिलाफ केस नंबर – 179 /2017 और केस  संख्या-  180/2017  में कहा गया है कि “आप नगर पंचायत चुनाव 2017 के अवसर पर किसी भी समय विधि-व्यवस्था परिशान्ति  को भंग कर सकते हैं। इसीलिए आपके खिलाफ यह् केस  दर्ज किया गया है।“

नोटिस में कहा गया है कि आप को आदेश दिया जाता है कि दिनांक 11 मई 2017 को 11:00 बजे पूर्वाहन में अनुमंडलीय दंडाधिकारी राजगीर के न्यायालय में उपस्थित होकर  कारण पृक्षा दे कि क्यों नहीं एक  वर्ष के लिए एक लाख  रूपये का बंध पत्र तथा उतनी ही रकम के दो-दो मुचलका ( प्रतिभूति)  जमा करने के लिए कहा जाए ताकि परिशांति कायम रखा जा सके।

अनिल साव कहते हैं कि वे कमजोर जाति से आते हैं इसीलिए उन्हें जानबूझकर पेशान किया गया है ।

error: Content is protected !!
Exit mobile version