“बिहार के सभी प्राइमरी, मिडिल, सेकेंड्री व सीनियर सेकेंड्री स्कूलों में पॉक्सो सेल बनेंगे। स्कूलों में बच्चों के साथ होने वाले मानसिक, भावनात्मक व शारीरिक यौन शोषण को रोकने के लिए शिक्षा विभाग ने यह अहम कदम उठाया है…”
शिक्षा विभाग ने यूनिसेफ की मदद से ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया है। इसमें पॉक्सो अधिनियम की संक्षिप्त जानकारी तथा स्कूलों में बच्चों से होने वाले यौन शोषण के उदाहरण दिए गए हैं।
यह भी बताया गया है कि किस प्रकार के अपराध का कैसे निवारण होगा। उसका कानूनी पहलू क्या है। स्कूल में जागरूकता के साथ शिकायत निवारण के छह सदस्यीय सेल में एचएम अध्यक्ष होंगे। एक शिक्षक, एक शिक्षिका, एक छात्र, एक छात्रा व लिपिक सदस्य होंगे।
हर स्कूल में शिकायत पेटी रखी जाएगी। पेटी की मदद से मिलने वाली शिकायतों का निपटारा सेल के सदस्य करेंगे।