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जीरो टॉलरेंस? शराब के नशे में धुत ऑन ड्यूटी दारोगा की थाने से ही मिल गई जमानत!

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“दरोगा की शराब पीने की पुष्टि हो गयी। उसके खिलाफ कदमकुआं थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी और गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन मामला जमानतीय धाराओं में दर्ज किया गया था, इसलिए थाने से ही जमानत दे दी गई….. 

एक्सपर्ट मीडिया न्यूज। एक ओर जहां पूरी पटना पुलिस शराबियों और शराब तस्करों को पकड़ने के लिए सुबह से लेकर रात तक छापेमारी कर रही थी तो दूसरी ओर कदमकुआं थाने का दारोगा कृष्णा राय शराब पी कर थाने के अंदर बेंच पर सो रहा था।

NITISH WINE CRIMEइसी बीच एक मीडियाकर्मी वहां पहुंचा और वह उससे भिड़ गया और फिर शराब पीने की पोल खुल गयी। मीडियाकर्मी किसी तरह से थाने से बाहर निकला।

मीडियाकर्मी की सूचना पर आनन-फानन में सिटी एसपी प्रांतोष कुमार दास, टाउन डीएसपी सुरेश प्रसाद व कदमकुआं थानाध्यक्ष निशिकांत निशि थाने पर पहुंचे और फिर दारोगा की मेडिकल जांच करायी गयी।

साथ ही एसएसपी गरिमा मलिक ने सिटी एसपी मध्य प्रांतोष कुमार दास की रिपोर्ट पर दारोगा को सस्पेंड कर दिया और विभागीय कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। इधर, शराब के नशे में थाना से जमानत दिये जाने का यह पहला मामला है।

ब्लड और यूरिन का सैंपल भेजा जायेगा एफएसएलः  दारोगा शराब पी कर नशे में थे और उसी हालत में ड्यूटी भी कर रहे थे। उनके खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया, उसमें आइपीसी की धारा 37 बी लगाया गया।

जबकि आम लोग अगर शराब पी कर पकड़े जाते हैं तो आइपीसी की धारा 37 बी व सी लगाया जाता है। सी हंगामा करने के लिए लगाया जाता है।

लेकिन सी नहीं लगाया गया और जमानत दे दी गयी। दारोगा को जमानत मिलने पर लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ था। इसके साथ ही दारोगा के गायब होने की भी चर्चा थी। चर्चा यह थी कि वह अस्पताल से जांच कराने के बाद निकल गया। 

हालांकि इस बात की पुष्टि पुलिस अधिकारियों ने नहीं की है। सूत्रों के अनुसार थाने से जमानत मिलने के इस मामले को पुलिस मुख्यालय ने भी गंभीरता से लिया है। अब इस मामले में दर्ज प्राथमिकी में आइपीसी की धारा सी लगायी जा सकती है और दारोगा की गिरफ्तारी हो सकती है।

सिटी एसपी मध्य प्रांतोष कुमार दास ने बताया कि कृष्णा राय को गिरफ्तार करने के बाद ब्रेथ एनलाइजर से जांच कराया गया। जांच में शराब पीने की पुुष्टि हुई। इसके बाद ब्लड व यूरिन का सैंपल लिया गया है, जिसे एफएसएल भेजा जायेगा।

वे निलंबित किये जा चुके हैं। जमानतीय धारा में केस होने के कारण जमानत दे दिया गया है। इसके साथ ही विभागीय कार्रवाई की जा रही है और अगर वे दोषी साबित होते हैं तो उन्हें नौकरी से बर्खास्त करने की कार्रवाई की जायेगी।

जब्त शराब तो नहीं पी थी दारोगा ने ?  पुलिस इस मामले में यह जांच करने में लगी है कि दारोगा ने थाना पुलिस द्वारा जब्त शराब को ही तो नहीं पी थी? क्योंकि थाने के अंदर शराब पी कर ड्यूटी करने से यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि दारोगा ने जब्त शराब का सेवन किया था। हालांकि पुलिस इस विंदु पर जांच करने में लगी है।

हालांकि एसएसपी ने मालखाना की शराब होने से इन्कार किया है।  इस मामले में पुलिस मुख्यालय व डीआइजी सेंट्रल राजेश कुमार ने गंभीरता से लिया है।

डीआइजी ने एसएसपी को सिटी एसपी मध्य प्रांतोष कुमार दास व टाउन डीएसपी सुरेश प्रसाद से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया है।

गुरुवार की देर रात का है मामलाः बताया जाता है कि शराब पी कर दारोगा कृष्णा राय थाने के अंदर बेंच पर आराम फरमा रहे थे। इसी बीच एक मीडियाकर्मी वहां पहुंच गया। उसने दारोगा को आवाज देकर उठाने की कोशिश की।

काफी आवाज देने पर दारोगा कृष्णा राय उठे और मीडियाकर्मी से भिड़ गये और अपशब्दों का प्रयोग शुरू कर दिया। मीडियाकर्मी ने जब उनके इस तरह से व्यवहार करने की बात पुलिस अधिकारियों को बताने की जानकारी दी तो उसने यहां तक कह डाला कि वे लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं।

मीडियाकर्मी किसी तरह से वहां से निकला और एसएसपी गरिमा मलिक को मामले की जानकारी दी। एसएसपी के निर्देश पर तुरंत ही सिटी एसपी व अन्य वहां पहुंचे और दारोगा की मेडिकल जांच करायी गयी।

शराब पीने की पुष्टि होने के बाद दारोगा के खिलाफ कदमकुआं थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी। एसएसपी गरिमा मलिक ने बताया कि उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जायेगी। (बीफोरन्यूजप्रिंट)

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