कुंदन पाहन के सरेंडर पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, प्रजेंटेशन देने का आदेश

    high court रांची (INR)। झारखंड के कुख्यात नक्सलियों में शुमार कुंदन पाहन के सरेंडर पर रांची हाई कोर्ट ने स्वतः कड़ा संज्ञान लिया है।

    हाई कोर्ट ने मीडिया में आई खबरों पर यह संज्ञान लिया है।

    हाई कोर्ट में यह मामला वकील हेमंत सिकरवार और शाहदाब ने उठाया है।

    हाई कोर्ट ने वकील हेमंत सिकरवार को प्रजेंटेशन देने का आदेश दिया है।

    हाई कोर्ट के वकील हेमंत सिकरवार ने कहा कि जिस आदमी पर 128 मामले चल रहे है, उसको सरकार 15 लाख रुपये दे रही है।

    आतंक का पर्याय कहा जाने वाला दुर्दांत नक्सली कुंदन पाहन ने रविवार को डीआइजी रांची रेंज अमोल वीणुकांत होमकर के कार्यालय परिसर में ऑपरेशन नई दिशा के तहत विधिवत सरेंडर किया था।

    भाकपा माओवादी के इस कुख्यात रिजनल सचिव पर 15 लाख रुपये का इनाम था। जिसे  सरेंडर के बाद इसे ही दे दिया गया।

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