Home हमारी नजर बैंक चोर को कोर्ट ने दी 5 हजार अर्थदंड की सजा

बैंक चोर को कोर्ट ने दी 5 हजार अर्थदंड की सजा

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हिलसा (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। बैंक में चोरी करने के एक मामले में दोषी ठहराए गए आरोपित को दो साल की कारावास के साथ-साथ पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

यह फैसला शनिवार को मामले को निष्पादित करते एसडीजेएम देवेश कुमार द्वारा सुनाया गया। हिलसा-एकंगरसराय मुख्यपथ पर रामभवन के निकट स्थित मध्य बिहार ग्रामीण की शाखा में वर्ष 2010 के दिसम्बर माह में चोरो द्वारा चोरी का प्रयास किया गया था।

मेन गेट का ताला तोड़कर अंदर घुसे चोर सेफ काटने की कोशिश की थी। इस दौरान सेफ तो नहीं कटा नहीं, लेकिन गैस कटर के लौ से चेकबुक और महत्वपूर्ण कागजात जल गया था।

चोरी के प्रयास के मामले में एकंगरसराय के मोहन विश्वकर्मा पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिसिया पूछताछ में मोहन अपना गुनाह कबूल कर लिया।

इस मामले में सहायक अभियोजन पदाधिकारी राजीव कुमार सरकार की ओर से आरोपी के विरूद्ध कई तथ्य रखे। उपलब्ध साक्ष्य और गवाहों के ब्यान पर कोर्ट द्वारा उक्त सजा सुनाई गई।

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