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टेंपू स्टैंड एजेंटी को लेकर हुई हत्या में 3 लोगों को सश्रम उम्र कैद

  • दोषी ठहराए गए तीनों आरोपित को मिली आजीवन सश्रम कारवास की सजा

  • दोषियों को लगाया यह गया 20-20 हजार का अर्थदंडद्ध

  • अर्थदंड नहीं देने पर काटनी छह माह सश्रम कारावास

  • वर्ष 2016 में इस्लामपुर थाना के तहबल बिगहा में हुई थी हत्या

  • 14 अगस्त को कोर्ट ने तीनों आरोपितों को ठहराया था दोषी

hilsa court news 1हिलसा (धर्मेंद्र)। वर्ष 2016 के मार्च माह में नालंदा जिले के इस्लामपुर थानान्तर्गत तहबल बिगहा गांव निवासी किशोरी प्रसाद की घर लौटते समय रास्ते में हुई हत्या के मामले में हिलसा व्यवहार न्यायालय ने तीन लोगों को दोषी करार देते हुये सश्रम आजीवन कारावास एवं 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा दी है। अर्थदंड नहीं देने की दशा में दोषियों को 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

हिलसा व्यवहार न्यायालय के अपर जिला जज सुभाष चन्द्र प्रसाद की बेंच ने विगत 14 अगस्त को तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया था।

टेम्पो एजेंटी को लेकर हुई इस वारदात के संबंध में पप्पु कुमार द्वारा इस्लामपुर थाने में अशोक कुमार, सिंटु कुमार एवं पिंटु कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। इस वारदात को सड़क हादसे का रुप देने का प्रयास किया गया था।

लेकिन अपर जिला जज सुभाष चन्द्र प्रसाद की कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के ब्यान के आधार पर बीते 14 अगस्त को पुलिस द्वारा आरोपित अशोक, सिंटु एवं पिंटु को दोषी ठहराया और आज शनिवार 18 अगस्त को सजा के बिंदु पर पक्ष और विपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास के साथ-साथ बीस-बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

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