दोषी ठहराए गए तीनों आरोपित को मिली आजीवन सश्रम कारवास की सजा
दोषियों को लगाया यह गया 20-20 हजार का अर्थदंडद्ध
अर्थदंड नहीं देने पर काटनी छह माह सश्रम कारावास
वर्ष 2016 में इस्लामपुर थाना के तहबल बिगहा में हुई थी हत्या
14 अगस्त को कोर्ट ने तीनों आरोपितों को ठहराया था दोषी
हिलसा व्यवहार न्यायालय के अपर जिला जज सुभाष चन्द्र प्रसाद की बेंच ने विगत 14 अगस्त को तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया था।
टेम्पो एजेंटी को लेकर हुई इस वारदात के संबंध में पप्पु कुमार द्वारा इस्लामपुर थाने में अशोक कुमार, सिंटु कुमार एवं पिंटु कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। इस वारदात को सड़क हादसे का रुप देने का प्रयास किया गया था।
लेकिन अपर जिला जज सुभाष चन्द्र प्रसाद की कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के ब्यान के आधार पर बीते 14 अगस्त को पुलिस द्वारा आरोपित अशोक, सिंटु एवं पिंटु को दोषी ठहराया और आज शनिवार 18 अगस्त को सजा के बिंदु पर पक्ष और विपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास के साथ-साथ बीस-बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।