अन्य
    Saturday, April 20, 2024
    अन्य

      लॉकडाउनः खाद्य सामग्री बांटते फोटो ली तो होगी धारा 188 की कार्रवाई  

      “देश में जारी लॉकडाउन के बीच गरीबों को खाद्य सामग्री बांटते समय फोटो व सेल्फी लेने का चलन इन दिनों काफी बढ़ गया है। कई लोग सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं ताकि उन्हें वाहवाही मिल सके

      एक्सपर्ट मीडिया न्यूज डेस्क। राजस्थान के झुंझुनू जिले में इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाया गया है। जिलाधिकारी ने आदेश दिया है कि यदि अब किसी ने खाद्य सामग्री बांटते समय फोटो या सेल्फी ली तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी।

      इस बाबत जिलाधिकारी उमर दीन खान ने सख्त आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान खाद्य सामग्री बांटते समय सेल्फी या फोटो खींचने पर अब पूर्ण पाबंदी होगी।adityapur mayer corona 1

      डीएम ने कहा कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन करने का भी अनुरोध किया।

      जिलाधिकारी ने अपने आदेश में दानदाताओं और एनजीओ को सलाह दी है कि वे तैयार भोजन की जगह जरूरतमंदों को सूखा राशन उपलब्ध कराएं।

      उन्होंने कहा कि जब जिले के लोकसेवक द्वारा लागू विधान का उल्लंघन किया जाता है, तब भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाती है। यह सरकारी आदेश के पालन में बाधा और अवज्ञा के तहत आता है।

      जब कोई व्यक्ति जनता के हित के लिए प्रशासन की ओर से लागू किसी नियम का उल्लंघन करता है तो प्रशासन उस पर धारा 188 के तहत कार्रवाई कर सकता है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर भी इसी धारा के तहत कार्रवाई की जा रही है।

      इस धारा के तहत सरकारी आदेश का उल्लंघन करने वाले को एक माह के साधारण कारावास या जुर्माना या दोनों सजाएं एक साथ हो सकती हैं।

      यदि किसी व्यक्ति द्वारा की गई अवज्ञा मानव जीवन, स्वास्थ्य व सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली हो, तब छह महीने के कारावास तक की सजा हो सकती है।

      संबंधित खबरें
      error: Content is protected !!