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IT Act का ज्ञान नहीं और पत्रकार के खिलाफ धुर्वा थाना प्रभारी यूं कर रहे अनुसंधान !

रांची (मुकेश भारतीय)। राजधानी के धुर्वा थाना में एक प्राथमिकी 20 मई को दर्ज की गई है और ढाई महीने के बाद बताती है कि प्राथमिकी 22 मई को दर्ज की गई है। 20 मई को बताती है 66(i) के तहत प्राथमिकी दर्ज हुआ और ढाई महीने के बाद बताती है कि 65 और 68 आइटी एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। इस रोचक मामले को लेकर धुर्वा थाना प्रभारी से दंग हो जाने वाली बात-चीत हुई….प्रस्तुत है हुबहु अंश….

dhurba ps sho
धुर्वा थाना प्रभारी….

“हलो, जी धुर्वा थाना प्रभारी बोल रहे हैं क्या?

……….हां,हां

जी एक जानकारी लेनी थी आपसे….मैं एक्सपर्ट मीडिया न्यूज़.कॉम से संपादक मुकेश भारतीय बोल रहा हूं।

…………हां बोलिये

जी आइटी की धारा 65 क्या है?

……….ई 65 क्या क्या….नेट पर देख के निकाल लिया जाये।

और जी आइटी की धारा 68 क्या है?

………नेट पर सारा कुछ मिल जायेगा सर।

और जी 66 (i) क्या है?

………..बता नहीं सकते। नेट पर सब देख लिया जाये न।

जी आगे आपसे जानना यह है कि वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण बिहारी मिश्र जी के विरुद्ध धुर्वा कांड संख्या-122/17  के अनुसार आईटी एक्ट की धारा 66(i)  तहत एक प्राथमिकी 20 मई को दर्ज की गई, लेकिन करीब ढाई महीने के बाद आपके हस्ताक्षर से एक नोटिश भेजी गई है कि उपरोक्त कांड संख्या 22 मई को आइटी एक्ट की धारा 65 और 68  के तहत मामला दर्ज किया गया है। दर्ज की गई है। 20 मई को 66(i) के तहत प्राथमिकी 22 मई को आइटी एक्ट 65 और 68 के तहत मामला दर्ज….आखिर माजरा क्या है?

……………..नोटिश में यही सब  लिखा है क्या? फिर संभवतः अपने अधिनस्थ को डपटते हुये… क्या बनाया है जी तू। अच्छा हम अभी सब कुछ देख कर आपको रिंग करते हैं। “

22 मई को धुर्वा कांड संख्या-122/17 के अनुसार आइटी एक्ट 65 और 68 के तहत भेजी गई नोटिश….

उन्होनें करीब आधा घंटे बाद रिंग किया और 8 मिनट 56 सेकेंड की बात हुई। इसके पूर्व 3 मिनट 15 सेकेंड की बात हुई थी। जिसे अक्षरशः दर्शाया गया है। बाद की बातचीत से स्पष्ट हुआ कि टाईपिस्ट द्वारा तिथि गलत मुद्रित की गई है। लोकिन, कहीं न कहीं थाना प्रभारी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष तौर राजनीतिक दबाव में महसूस किये गये।

जाहिर है कि जहां एक ओर  झारखंड पुलिस जहां राज्य में हो रही रहस्यमय गंभीर वारदातों को लेकर सुर्खियों में है और लानत-मलानत झेल रही है, वहीं उसके मातहत अफसर भी अनुसंधान के क्रम में धाराओं की मूल भावनाओं के जाने-समझे वगैर आम जन के लिये परेशानी का शबब बन रहे हैं।

20 मई को धुर्वा कांड संख्या-122/17 के अनुसार आईटी एक्ट की धारा 66(i) तहत दर्ज की गई प्राथमिकी ….
धुर्वा थाना परिसर में नोटिश पर अपना पक्ष रखने के बाद वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण बिहारी मिश्र…

बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण बिहारी मिश्र ने अपने फेसबुक वाल पर एक सचित्र पोस्ट डाली थी। उसमें सीएम रघुवर दास को श्रीराम की लिबास में दर्शाया गया था।

बकौल मिश्र, उस पोस्ट को किसी भाजपा के एक बड़े नेता ने उन्हें प्रेषित किया था, जिसे उन्होंने अपने पोस्ट पर डाला। बाद में थोड़ी देर के बाद स्वविवेक के अनुसार उसे हटा दिया और इस प्रकार उन्होंने अपने पत्रकारिता धर्म का निर्वहण किया।

श्री मिश्र कहते हैं कि उस पोस्ट में उन्होंने जो विचार दिये है, उस विचार से भी पता लग जायेगा कि उनकी भावनाएं क्या थी ?

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