Home आस-पड़ोस CO के लिखित शिकायत पर भी  SHO दर्ज नहीं कर रहा FIR

CO के लिखित शिकायत पर भी  SHO दर्ज नहीं कर रहा FIR

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इसे आप सुशासन कैसा सुशासन कहेगें कि एक अंचलाधिकारी के लिखित आवेदन के बाद भी एक थाना प्रभारी एफआईआर न करे और सरकारी भूमि पर काबिज अतिक्रमणकारियों से गलबहियां कर मामले की लीपापोती करने में जुट जाए…..” 

एक्सपर्ट मीडिया न्यूज। एक ऐसा ही ताजा मामला सीएम नीतिश कुमार के गृह जिले नालंदा के खोदागंज (इस्लामपुर) थाना क्षेत्र से जुड़ा सामने आया है।

इस्लामपुर अंचलाधिकारी विजय कुमार ने अपने कार्यालय पत्रांक-676 दिनांक-01.09.2018 के जरिये खोदागंज निवासी राजेश मिस्त्री पिता रामवली मिस्त्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कठोरतम कार्रवाई करने हेतु खोदागंज थानाध्यक्ष को लिखित आवेदन भेजी।

CO SHO LAND CRIME ISLAMPUR 1नवादा जिले के गोविन्दपुर निवासी एवं वर्तमान इस्लामपुर अंचलाधिकारी सीओ ने विषयगत अपने शिकायत आवेदन में उल्लेख किया है कि…

“राजेश मिस्त्री साकिन खोदागंज द्वारा पनहर मौजा थाना नबंर-117 के खाता संख्या-267 खेसरा संख्या-1878 कुल रकबा 1.38 एकड़ के अंश भाग पर अतिक्रमण कर लिया गया था। जिसे नालंदा जिला पदाधिकारी के दूरभाष पर दिये गये आदेश के आलोक में दिनांक-29.08.2018 को थानाध्यक्ष इस्लामपुर की उपस्थिति में हटवा दिया गया था।

परन्तु सूचना मिली है कि अतिक्रमणकर्ता द्वारा पुनः बांस-बल्ला देकर घेर लिया गया है। एक बार अतिक्रमण हटा देने के बाद पुनः अतिक्रमण न हो, इसकी जबावदेही थानाध्यक्ष की होती है। परन्तु अतिक्रमणकर्ता ने पुनः सरकारी भूमि को अवरुद्ध कर दिया।

अतः अनुरोध है कि अतिक्रमणकर्ता राजेश मिस्त्री पर सुसंगत धारओं के तहत एफआईआर दर्ज करते हुये कठोर कार्रवाई की जाए।”

बहरहाल, अंचलाधिकारी के आवेदन को खोदागंज थानाध्यक्ष रद्दी की टोकरी में डाल रखा है और शिकायत के चौथे दिन भी एफआईआर दर्ज नहीं की है तथा केस मैनेजमेंट में जी-जान से जुट जाने की सूचना मिल रही है।

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