शेखपुरा (सोनू मिश्रा)। अब हाई स्कूलों तथा प्लस टू स्कूलों के छात्र-छात्राओं को कानून की भी जानकारी दी जाएगी। इसके लिए जिला के दस स्कूलों में क़ानूनी सहायता केंद्र खोला जाएगा।
इसी को लेकर शेखपुरा विधिक सेवा प्राधिकार में विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव तथा शेखपुरा सिविल कोर्ट के न्यायिक पदाधिकारी विवेकानंद ने की।
इस बैठक में डीइओ डॉ तकीउद्दीन अहमद भी शामिल हुए। बैठक में जिला के उन चिन्हित दस स्कूलों के प्रतिनिधि शिक्षक भी शामिल हुए।
इस बाबत जानकारी में बताया गया कि नौवीं क्लास से उपर इंटर तक के छात्र-छात्राओं को कानून की जानकारी देने के लिए इस तरह का प्रयोग किया जा रहा है। इस व्यवस्था में जिला विधिक सेवा प्राधिकार पहले इन चयनित स्कूलों के एक शिक्षक प्रतिनिधि को किशोरों सहित विभिन्न तरह की क़ानूनी जानकारी की ट्रेनिंग देगा। बाद में यही शिक्षक अपने-अपने स्कूलों में छात्र-छात्राओं को कानून की जानकारी देंगे।
बताया जाता है कि यह कार्यक्रम इस उद्देश्य से शुरू किया जा रहा है कि कानून की जानकारी नहीं रहने की वजह से कई बार किशोर छात्र-छात्राएं अनजाने में या फिर जानबूझकर भी अपराध कर बैठते हैं। इस नई व्यवस्था से छात्र-छात्राओं को गलत कदम उठाने से रोका जा सकेगा।
बताया जाता है कि इस व्यवस्था के लिए जिला के जिन दस स्कूलों का चयन किया गया है। उसमें शेखपुरा का डीएम हाई स्कूल, इस्लामियां हाई स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल, एफनी हाई स्कूल,एकाढा हाई स्कूल, बरबीघा का तैलिक बालिका हाई स्कूल के नाम भी शामिल हैं।