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    Tuesday, April 16, 2024
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      शराबबंदी कानून के पालन के तरीके पर हाई कोर्ट हैरान, थानेदार पर कार्रवाई

      शराबबंदी कानून की धारा 37 में यह प्रावधान नहीं है कि वायरल फोटो के आधार पर या वीडियो के माध्यम से किसी को शराबबंदी कानून के तहत पकड़ कर जेल भेज दिया जाए………………..”

      एक्सपर्ट मीडिया न्यूज नेटवर्क। पटना हाई कोर्ट ने शराबबंदी कानून के पालन करने के एक अजूबे ढंग को लेकर हैरानी जाहिर की है।व्हाट्सएप पर दिखाए गए एक मैसेज के आधार पर बक्सर पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में ले लिया। अदालत ने शराबबंदी कानून के दुरुपयोग पर हैरानी जाहिर कर बक्सर के एक थानाध्यक्ष और अनुसंधानकर्ता पर कार्रवाई शुरू कर दी है।

      मामले में किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर भी रोक लगा दी गई है। दोनों को नोटिस जारी कर व्यक्तिगत रूप से उन्हें कोर्ट में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है।

      न्यायाधीश अश्विनी कुमार सिंह की एकलपीठ में मनोज कुमार सिंह एवं विनय कुमार सिंह की ओर से दायर आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करने के बाद शराबबंदी कानून के दुरुपयोग पर सवाल उठाया।

      कोर्ट ने पूछा कि कानून के गलत तरीके से इस्तेमाल को लेकर उन पर क्यों नहीं हर्जाना लगाया जाए।

      दरअसल बक्सर मुफस्सिल थानेदार को उनके सरकारी मोबाइल के व्हाट्सएप पर सदर डीएसपी ने 30 जून को कुछ तस्वीरें भेजी थी। एक तस्वीर में चार लोगों को एक कार के अंदर शराब पीते दिखाया गया था।

      इन अधिकारियों ने फोटो को ध्यान से देखा तो पाया कि दो व्यक्ति कार के आगे की सीट पर एवं दो व्यक्ति कार की पिछली सीट पर बैठ कर शराब पी रहे हैं।

      अधिवक्ता परिजात सौरव ने कोर्ट को बताया कि पुलिसकर्मियों की मुस्तैदी का यह अजीबोगरीब मामला देखने को मिला।

      उस मैसेज से पुलिस ने एमडीएम के कार्यपालक सहायक राजेश कुमार, बाजार समिति के सदस्य विनय कुमार, मनोज कुमार सिंह एवं नई बाजार वार्ड नम्बर पांच के सदस्य संजय साह की पहचान कर ली।

      फिर पुलिस घर पर जाकर उन्हें गिरफ्तार कर ले आई। थाना में मामला दर्ज किया गया। एक सप्ताह जेल में रहने के बाद इन चारों को बक्सर की अदालत से जमानत भी मिल गई।

      अभियुक्तों ने खुद को गलत तरीके से फंसाए जाने पर हाई कोर्ट में आपराधिक रिट याचिका दायर कर मुकदमे को निरस्त करने की गुहार लगाई है।  

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