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    Wednesday, April 24, 2024
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      बालूमाथ मॉब लिंचिंग मामले के सभी 8 दोषियों को उम्रकैद

      17 मार्च, 2016 को झारखंड के बालूमाथ थाना इलाके के झाबर गांव में दो पशु व्यापारियों की हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद दोनों व्यापारियों के शवों को पेड़ से लटका दिया गया था…”

      रांची (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। बालूमाथ मॉब लिंचिंग मामले के सभी 8 दोषियों को झारखंड की लातेहार कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।

      इसके साथ ही कोर्ट ने सभी दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की रकम नहीं जमा कराने पर दोषियों को 1-1 साल की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।

      इस मामले में जिन दोषियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है, उनमें बालूमाथ के रहने वाले प्रमोद साव, शाहदेव सोनी, अरुण साव, अवधेश साव, मनोज साहू, मिथिलेश साहू, मनोज कुमार और विशाल तिवारी के नाम शामिल हैं।latehar mob linching

      कोर्ट द्वारा इस मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद पुलिस ने सभी दोषियों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है।

      17 मार्च, 2016 को झारखंड के बालूमाथ थाना इलाके के झाबर गांव में दो पशु व्यापारियों की हत्या कर दी गई थी।

      हत्या के बाद दोनों व्यापारियों के शवों को पेड़ से लटका दिया गया था। दोनों व्यापारी, मजलूम अंसारी और इम्तियाज हेरहंज थाना इलाके के नवादा गांव के रहने वाले थे।

      2016 में इस घटना के सामने आने के बाद काफी हंगामा मचा था। इस मॉब लिंचिंग की गूंज उस वक्त संसद में भी सुनाई दी थी।

       संसद से लेकर लड़क तक इस मामले में हंगामा मचने के बाद पुलिस ने 18 मार्च को 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।

      जबकि, 3 आरोपियों ने 22 मार्च को सरेंडर किया था। मामले में 8 लोगों को पुलिस ने आरोपी बनाया था। सभी 8 आरपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है।

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