हिलसा (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। पत्नी को जान मारने की कोशिश करने के मामले में दोषी ठहराए गए पति को कोर्ट ने सात साल की सश्रम कारावास के साथ-साथ पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी।
यह फैसला गुरुवार को मामले को निष्पादित करते हुए नालंदा जिले के हिलसा अपर जिला जज एसके पांडेय द्वारा सुनायी गयी।
प्रभारी अपर लोक अभियोजक राजाराम सिंह ने बताया कि शनिवार को कोर्ट ने आरोपी पति अशोक कुमार को दोषी ठहराया था। गुरुवार को दोंनो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने भादवि की विभिन्न धाराओं में अधिकतम सात की सश्रम कारावास के साथ-साथ पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी।
प्रभारी अपर लोक अभियोजक श्री सिंह के मुताबिक अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर सजावार अशोक कुमार को छह माह जेल में अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
मालूम हो कि इस्लामपुर थाना के दीनदयाल गंज गांव की सोनी देवी द्वारा इस्लामपुर थाने में वर्ष 2017 में जान मारने की कोशिश के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।
इस मामले में पति अशोक कुमार के अलावा ससुर साधु प्रसाद, भैंसूर बिगन प्रसाद, सास सुनीता देवी एवं ननद रेवी देवी को अभियुक्त बनाया गया था। इन अभियुक्तों पर दहेज के रुप में सोने की चैन और चार लाख रुपये नहीं देने पर तरह-तरह से प्रताड़ित करने और जान मारने की कोशिश का आरोप लगाया गया।
इस संबंध में पुलिस द्वारा समर्पित आरोप पत्र के बाद प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके पांडेय के कोर्ट में पति अशोक कुमार के मामले की सेपरेट सुनवाई हुई।
इस दौरान कोर्ट को बताया गया कि वर्ष 2015 में भी मामले के वादनी द्वारा प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया था, जो सुलह के आधार पर समाप्त हो गया। बाबजूद इसके आरोपी के व्यहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।