एक्सपर्ट मीडिया न्यूज डेस्क। लॉक डाउन आपदा व्यवस्था है, जो किसी आपदा या एपिडेमिक स्थिति के वक्त सरकारी तौर पर लागू की जाती है…
लॉक डाउन में उस क्षेत्र के लोगों को घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती है । उन्हे सिर्फ दवा और अनाज जैसी जरूरी चीजों के लिए ही बाहर आने की इजाजत मिलती है।
इस दौरान वे बैंक से पैसे निकालने भी जा सकते हैं । भारत के इतिहास में पहली बार लॉक डाउन हुआ है। दुनिया में सबसे पहला लॉक डाउन अमेरिका में 9/ 11 हमले के बाद किया गया था।
यह एक एमरजेंसी व्यवस्था है। सीधे शब्दों में लॉकडाउन’ का अर्थ है तालाबंदी। जिस तरह किसी संस्थान या फैक्ट्री को बंद किया जाता है और वहां तालाबंदी हो जाती है। उसी तरह लॉक डाउन का अर्थ है कि आप अनावश्यक कार्य के लिए सड़कों पर ना निकलें।
किसी तरह की परेशानी हो तो लोग संबंधित पुलिस थाने, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक अथवा अन्य उच्च अधिकारी को फोन कर सकते हैं ।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय,सभी तरह के वाहन पूरी तरह से बंद रहेंगे। डेढ़ दर्जन कार्यालय खोले जाएंगे।
इनमें चिकित्सा, चिकित्सा शिक्षा, गृह, वित्त, कार्मिक, जिला प्रशासन, बिजली, पानी, परिवहन, स्वायत्त शासन, खाद्य, आपदा प्रबंधन,पंचायती राज, सूचना एवं जनसंपर्क, आईटी, सामान्य प्रशासन, मोटर गैराज और विधि शामिल है।
इस दौरान सरकारी कार्यालय में आम लोगों का प्रवेश पूरी तरह से बंद रहेगा। सब्जी,दूध और मेडिकल की दुकानें,पट्रोल पम्प और एटीएम खुलेंगे, अन्य प्रतिष्ठान और फैक्ट्री बंद रहेंगे। फैक्ट्री मालिको को मजदूरों को वेतन सहित अवकाश देने के निर्देश दिए गए हैं।