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    Wednesday, April 24, 2024
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      बिहार सूचना आयोग ने नालंदा जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया 25 हजार का अर्थदंड

      एक्सपर्ट मीडिया न्यूज। बिहार राज्य सूचना आयोग ने नालंदा जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पर वादी को जानबूझ कर सूचना उपलब्ध नहीं कराने का दोषी करार देते हुए 25 हजार रुपए का अर्थदंड लगाते हुए अपने स्तर से वांक्षित सूचना उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।

      राज्य सूचना आयोग ने वाद संख्या-A 9134/2018 श्री प्रेमचंद कुमार वनाम प्रथम अपीलीय प्राधिकार सह जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं लोक सूचना पदाधिकारी सह जिल कार्यक्रम पदाधिकारी, प्राथमिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान की सुनवाई के वाद यह आदेश दिया है।

      bihar information commission 1राज्य सूचना आयुक्त नरेन्द्र कुमार सिन्हा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि दिनांकः 27.06.2019 को सूचना नहीं देने के आरोप में लोक सूचना पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान से कारण पृच्छा की गई थी। लेकिन वे इस दिन भी अनुपस्थित रहे। की गयी कारण पृच्छा प्रतिवादी को आयोग के ज्ञापांक-1703/02.07.2019 द्वारा संसूचित की गई थी।

      परंतु बार-बार समय दिए जाने पर भी कारण पृच्छा का उतर नहीं समर्पित कर प्रतिवादी यही इंगित कर रहे हैं कि उन्हें अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है।

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      वादी खुदागंज थाना के केवाली (कोचरा) निवासी प्रेमचंद कुमार……..

      इस कारण प्रतिवादी को जान बूझ कर सूचनाओं को नहीं प्रदान करने के आरोप में दोषी पाते हुए उनके विरुद्ध सूचना अधिकार अधिनियम की धारा-20 (1) के अंतर्गत 25 हजार रुपए अर्थदंड अधिरोपित किया जाता है।

      इस अधिरोपित अर्थदंड की सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी(प्रपत्र क की छायाप्रति के साथ) , कोषागार पदाधिकारी, नालंदा और महालेखाकार, बिहार को भी प्रेषित कर दी गई है।

      इसके साथ ही राज्य सूचना आयुक्त ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश दिया है कि वे अपने स्तर से सूचनाएं प्रदान कराएं।

      लेकिन इस आदेश के दो माह बाद भी वादी खुदागंज थाना के केवाली (कोचरा) निवासी प्रेमचंद कुमार को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।

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