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    Tuesday, March 19, 2024
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      10 फरवरी को लगेगा राष्ट्रीय लोक अदालत, न्याय पीठ करेगा मामले की सुनवाई

      हिलसा (चन्द्रकांत)।  नालंदा जिले के हिलसा अनुमंडलीय कोर्ट परिसर में आगामी 10 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। सुलह के आधार पर मामले को निपटाने के लिए होने वाली सुनवाई के लिए न्यायपीठ के गठन की प्रक्रिया शुरु कर दी गई।

      अनुमंडलीय विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह एसडीजेएम देवेश कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह के आधार पर मामलों का निष्पादन किया जाता है।

      उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आने वाले मामलों की सुनवाई न्यायिक पदाधिकारी के अगुआई में गठित न्याय पीठ करते हैं। दोंनो पक्षों की आपसी सुलह के आधार पर न्यायपीठ मामलों का निबटारा करते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल संचालन के लिए न्यायपीठ के गठन की प्रक्रिया शुरु कर दी गई। एक न्यायपीठ में न्यायिक पदाधिकारी के अलावा दो अधिवक्ता सदस्य होते हैं।

      प्राधिकार के सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए प्रचार-प्रसार करवाया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग आपसी सुलह के आधार पर मामलों का निष्पादन करवा सकें। इसके लिए पोस्टर-बैनर एवं पर्चा का सहारा लिया जाएगा।

      किन-किन मामलों की होती है राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनवाई

      राष्ट्ररीय लोक अदालत में जघन्य अपराध को छोड़कर आमजन से जुड़े अधिकांश मामलों की सुनवाई होती है। राष्ट्रीय लोक अदालत में जिन मामलों की सुनवाई होती है। उसमें बैंक ऋण, क्रिमिनल (काम्पोंडेबुल) मामले, सिविल, राजस्व, मनरेगा, श्रम विवाद, विद्युत तथा एमएसीटी मामले शामिल हैं।

      किस-किस थाने से जुड़े मामलों की होगी सुनवाई

      राष्ट्रीय लोक अदालत में हिलसा अनुमंडल के अन्तर्गत आने वाले सभी थाना क्षेत्र से जुडे़ अपराधिक (काम्पोंडेबुल) मामलों की सुनवाई होती है।

      जिन थाना क्षेत्र से जुड़े मामले की सुनवाई होगी, उसमें हिलसा थाना के अलावा चंडी, वेना, इस्लामपुर, एकंगरसराय, परवलपुर, चिकसौरा, नगरनौसा, करायपरशुराय, परवलपुर, खुदागंज, औंगारी, थरथरी तथा तेल्हड़ा थाना से संबंधित क्रिमिनल (काम्पोंडेबुल) मामलों की सुनवाई की जाएगी।

      अब हर दो माह पर लगेगा राष्ट्रीय लोक अदालत

      अब हर दो माह में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस आशय की जानकारी अनुमंडलीय विधिक सेवा प्राधिकार से सचिव सह एसडीजेएम देवेश कुमार ने दी।

      उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह के आधार पर निबटाए जाते हैं। सुलह के आधार पर मामलों के निष्पादन से समाज में आपसी भाईचार का माहौल बनता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय लोक अदालत की महत्वता बढ़ गई। अब हर दो माह में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाए जाने का निर्देश दिया गया है। अगला राष्ट्रीय लोक अदालत आगामी अप्रैल माह में आयोजित होगा।

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