अन्य
    Thursday, April 25, 2024
    अन्य

      हाई कोर्ट ने कहा- यह कैसी शराबबंदी है? 30 दिन में बताए सरकार

      “दारू पिये लोगों को पुलिस आसानी से पकड़ लेती है, लेकिन दारू लदी ट्रक दूसरे राज्य से बिहार के जिलों में आ रही है, उसके बारे में उसे भनक तक लगती है….”

      एक्सपर्ट मीडिया न्यूज। पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि जब बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है तो फिर कैसे यहां अन्य राज्यों से दारू आ रहा है।

      NITISH WINE CRIMEजबकि जगह जगह पुलिस के अलावा उत्पाद बिभाग के अधिकारी चेक पोस्ट तक तैनात है। ऐसे रोकने और देखने वाला कोई नही है क्या?।

      उक्त बातें पटना हाई कोर्ट ने दारू के साथ पकड़ी गई गाड़ी को छोड़ने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कही।

      कोर्ट ने राज्य सरकार से सवालो की बौछार कर दी। लेकिन कोर्ट के एक भी सवाल का जबाब देने में सरकारी वकील असहज महसूस करने लगे।

      कोर्ट ने इस मामले में सरकारी वकील को 30 दिनों के भीतर जबाब दाखिल कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है।

      न्यायमूर्ति डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।hilsa wine crime

      कोर्ट का कहना था कि हरियाणा से चल कर बिहार में कैसे दारू आ रहा है, जबकि राज्य में प्रवेश करने के लिए चेक पोस्ट से गुजरना पड़ता है।

      चेक पोस्ट पर तैनात अधिकारी क्या कर रहे है, जो दारू लदी ट्रक को चेक पोस्ट से हो कर गुजरते नहीं देख पाए।

      कोर्ट ने कहा कि मजेदार बात तो यह है कि दारू पिये लोगों को पुलिस आसानी से पकड़ लेती है, लेकिन दारू लदी ट्रक दूसरे राज्य से बिहार के जिलों में आ रही है, उसके बारे में उसे भनक तक लगती है।

      कोर्ट ने उत्पाद विभाग के प्रधान सचिव को 30 दिनों के भीतर यह बताने को कहा है कि विभाग के स्तर से क्या करवाई की गई है।

      दारू लदी ट्रक जिला में पकड़े जाने पर उत्पाद विभाग तथा पुलिस से पूछा कि दूसरे राज्यों से बिहार में चेक पोस्ट और कई थानों से होकर जो शराब की गाड़ी पकड़ी गई है, उसमें दोषियों पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है। इसकी पूरी जानकारी अगली सुनवाई पर दी जाय।

      संबंधित खबरें
      error: Content is protected !!