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    Saturday, April 20, 2024
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      संसोधित पशु क्रूरता नियम पालन नहीं होने पर होगी कड़ी कार्रवाई  :एसडीओ

      ” एक व्यक्ति हाट से 2 मवेशी ही खरीद सकता है।  विक्रेता एवं  खरीदार का आधार रहना आवश्यक है। मवेशी  की खरीद-बिक्री दूध या कृषि कार्य होगी।  मवेशी  खरीददार को अपनी जमीन का कागजात उपलब्ध कराना होगा।  खरीदे गए मवेशियों को 6 माह तक अपने घर में रखना होगा। एक वाहन में 4 मवेशियों को ही ले जा सकता है।”

      पाकुड (जितेन्द्र दास)। जिले के  हिरणपुर  स्थित ब्रीटिशकालीन सरकारी मवेशी हाट परिसर में गुरूवार को प्रशासन व व्यापारियो के बीच बैठक आयोजित हुई।

      PAKUR NEWS 1इस बैठक में एसडीओ जितेंद्र कुमार देव एवं एसडीपीओ श्रवण कुमार ने संसोधित पशु क्रूरता नियम को लेकर कई तरह  जानकारी देकर सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया।

      एसडीओ  ने उपस्थित  पशु व्यापारियो को सरकार की संसोधित नियमो की जानकारी देते हुए कहा कि किसी भी मवेशी को वधशाला में पाये जाने पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी। राज्य से बाहर मवेशियों को ले जाने पर अनुमण्डल पदाधिकारी से आदेश लेना होगा।

      एसडीओ ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि एक व्यक्ति हाट से 2 मवेशी ही खरीद सकता है। इसमें विक्रेता एवं  खरीदार का आधार रहना आवश्यक है। मवेशी खरीदने के पहले दूध या कृषि कार्य के लिए है। पूरी जानकारी लिखित रूप से देना होगा। जो मवेशी का खरीददार होगा। उसको अपने जमीन का कागजात उपलब्ध कराना होगा। साथ ही खरीदे गए मवेशियों को 6 माह तक अपने घर में रखना होगा। मवेशी नही पाये जाने पर कार्रवाई की जायेगी।

      एसडीओ ने बताया कि दूसरे राज्यो से मवेशी लाने पर सीमा क्षेत्र स्थित चेकनाका में मवेशियों की टीकाकरण करवाकर 21 दिनों तक सीमा क्षेत्र में ही रखना होगा। किसी भी मवेशियों की खरीद करने के पूर्व पशु चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य जांच अनिवार्य है। जिसका प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य है। पशुओं की तस्करी किसी भी हालत में नही होने दी जायेगी। इसको लेकर सीमा क्षेत्र में सभी जगह चेकनाका बनाया जाएगा। तस्करी में पकड़े जाने पर किसी को बख्शा नही जाएगा। एक वाहन में 4 मवेशियों को ही ले जा सकता है।

      धर बैठक में व्यापारी मो महफूज गोड्डा ने कहा की पूर्व से ही कई मवेशी हाट में रखा हुआ है। इसके लिए कुछ राहत दिया जाय। इस पर एसडीओ ने कहा की नियमो में किसी प्रकार की ढिल नही दी जायेगी। सरकारी नियमो की पालन न करने पर कार्रवाई होगी।

      बैठक में जिला पशुपालन पदाधिकारी जितेंद्र सिंह , सीओ डांगुर कोडाह ,थाना प्रभारी अवधेश कुमार सिंह के आलावे एसस आई सुरेन्द्र सिंह,  एम खान,  लिट्टिपाड़ा थाना के एस आई राजेश कुमार दुबे , पशु डॉक्टर मो क्लीमुदिन पशु व्यपारी जगदीश साहा,  अंशुर अंसारी, भुभेन साहा, सलाउदीन अंसारी, प्रलाद साहा सहित अनेको पशु व्यपारी उपस्थित थे।

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