एक्सपर्ट मीडिया न्यूज डेस्क। बिहार के नीतीश सरकार की जल जीवन हरियाली अभियान के लिए 19 जनवरी को प्रस्तावित मानव श्रृंखला को लेकर पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें बच्चों और शिक्षकों को शामिल करने पर एतराज किया गया है।
छात्र संगठन एआइएसएफ के नेता रंजीत पंडित की ओर से दायर याचिका में शिक्षा विभाग के उस आदेश को कानूनी चुनौती दी गई है।
जिसके तहत सरकारी एवं निजी स्कूलों के पांचवीं कक्षा से ऊपर के छात्र-छात्रओं व शिक्षकों को मानव श्रृंखला में शामिल कराने का निर्देश दिया गया है।
याचिकाकर्ता ने इस आदेश को मौलिक अधिकार का हनन बताया है। इसके पूर्व शराबबंदी के पक्ष में मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया था।
उसमें हाईकोर्ट ने 16 अगस्त 2018 को राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि स्कूली छात्रों को मानव श्रृंखला में शामिल करने के लिए बाध्य नही किया जा सकता है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि शिक्षा विभाग का 3 दिसम्बर का आदेश हाई कोर्ट के पिछले निर्देशों का उल्लंघन है। यह असंवैधानिक है। अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट से इस मामले तुरंत हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है।