“अनिल सिंह ने वर्ष 2007 के नामांकन पत्र में अपनी शैक्षणिक योग्यता एमबीबीएस और 2018 के नामांकन मे अपनी शैक्षणिक योग्यता मे मैट्रिक दर्शाया…”
एक्सपर्ट मीडिया न्यूज डेस्क। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने आज बांका नगर परिषद के उपाध्यक्ष अनिल सिंह की सदस्यता को अवैध घोषित करते हुये सदस्यता समाप्त कर दिया।
जबकी उनके पुत्र अध्यक्ष रौनक सिंह, पत्नी माधुरी सिंह वार्ड पार्षद और उपाध्यक्ष अनिल सिंह के खिलाफ़ निर्वाचन आयोग ने गलत शपथ पत्र दाखिल करने के आरोप में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम को कार्रवाई का आदेश निर्गत किया है।
साथ ही अपने और अपने पुत्र रौनक सिंह,पत्नी माधुरी सिंह के नामांकन मे गलत शपथ पत्र दाखिल कर नामांकन पत्र भरा और निर्वाचित हुये। जोकि बिहार नगरपालिका ऐक्ट 2007 की संशोधित धारा 447 के तहत अपराध है।
इस बावत निर्वाचन आयोग ने कार्रवाई के लिये डीएम को आदेश दिया है। शिकायत वार्ड पार्षद सन्तोष सिंह ने आयोग में किया था। जिसकी सुनवाई आयोग में चल रही थी।