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    Saturday, April 20, 2024
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      बड़ी कार्रवाईः इन 9 नक्सली मददगारों पर चलेगा राष्ट्रद्रोह का मुकदमा

      “क्या है धारा 121 (ए) भादविः जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा या ऐसा करने प्रयत्न करेगा, उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। यह गैर जमानतीय संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है…”

      बोकारो (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज नेटवर्क)। झारखंड में कुख्यात नक्सली अजय महतो के दस्ते को विस्फोटक पहुंचाने के आरोप में बोकारो डीसी ने गृह विभाग से यह अनुशंसा की है। पहली बार नक्सल मामले में देशद्रोह का केस चलेगा।

      बोकारो के नौ लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुशंसा की गई है। ये वही नौ लोग हैं, जिनपर कुख्यात नक्सली अजय महतो व उसके दस्ते को विस्फोटक पहुंचाने का आरोप है। इसका खुलासा गिरफ्तार विनय मोदी के स्वीकारोक्ति बयान से हुआ था। इसके बाद ही पुलिस इस घटना की तह तक पहुंची थी। यह पहली बार होगा जब नक्सल मामले में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा।

      जिन लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुशंसा की गई है, उनमें बोकारो निवासी उमाशंकर प्रसाद, अभिषेक राज, विनय मोदी, राजेश प्रसाद, सुनील मोदी, देवव्रत, राजेश मोदी, विनोद मोदी व चालक शामिल हैं।

      इनके विरुद्ध कांड सत्य साबित भी हो चुका है। इनमें चालक के अलावा उमाशंकर प्रसाद, अभिषेक राज व विनय मोदी को गिरफ्तार किया जा चुका है।

      इस मामले में अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी शेष है। बोकारो के उपायुक्त ने गृह सचिव से सभी आरोपितों के विरुद्ध देशद्रोह की धारा 121 ए भादवि में अभियोजन चलाने की स्वीकृति मांगी है।

      हालांकि गृह विभाग ने केस डायरी अपूर्ण होने का हवाला देकर बोकारो के उपायुक्त से पत्राचार किया है, ताकि केस डायरी की पूर्ण प्रति मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जा सके।

      बोकारो जिला में नौ मार्च को डुमरी-नवाडीह मुख्य पथ पर नवाडीह पुलिस व सीआरपीएफ चेकिंग कर रहे थे। तभी दादुपहरी के समीप एक फोर्स कार (बीआर-0पीडी-6021) पहुंची तो उसे रोककर जवानों ने तलाशी ली।

      चेकिंग के दौरान कार में 4000 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, 5000 किलोग्राम विस्फोटक व 5000 जिलेटिन की छड़ें बरामद हुई थी। कार का चालक गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद पुलिस की छानबीन शुरू हुई थी।

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