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    Saturday, April 20, 2024
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      पुलिस के हत्थे चढ़ा मंगल अपरहण कांड के आरोपी मुन्ना मियां, मोही मियां फरार

      ” हाईकोर्ट के आदेश के बाबजूद दोंनो आरोपी सरेंडर करने के बजाए गिरफ्तारी के भय से घर छोड़ दिए। इस बीच न्यायायल द्वारा आरोपी मोही मियां के खिलाफ कुर्की-जप्ती तथा मुन्ना मियां के खिलाफ इश्तेहार निर्गत किया गया। सीआईडी कोर्ट द्वारा आरोपी मोही मियां तथा मुन्ना मियां के खिलाफ निर्गत कुर्की-जप्ती एव इश्तेहार के तामिला के जिम्मा हिलसा थाना पुलिस को दे दिया।”

      hilsa news 1 1हिलसा (चन्द्रकांत सिंह)। जमीन कारोबारी मंगल अपरहण कांड के आरोपी मुन्ना मियां बुधवार को हिलसा थाना पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जबकि एक अन्य आरोपी मोही मियां अब भी पुलिस की पकड़ में नहीं आ पाया है। दोनो आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी हाईकोर्ट द्वारा पहले ही खारिज की जा चुकी है।

      जमीन खरीद-बिक्री के मामले में हुए विवाद के बीच जमीन कारोबारी राजेश कुमार उर्फ मंगल के अचानक गायब हो जाने के बाद पत्नी सुनीता देवी द्वारा हिलसा थाना में अपरहण का मुकदमा किया गया।

      वर्ष 2010 में दर्ज कराए गए उक्त मामले में बनाए गए नामजद अभियुक्त मोही मियां की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज मंगल के परिजन न्याय के पुलिस के आलाधिकारियों के पास भाग-दौड़ लगायी।

      अन्तोगत्वा एक लम्बी अवधि के बाद अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी) पटना वर्ष 2015 के नौ सितम्बर को मामले की जांच का जिम्मा अपने हाथ में लिया। अनुसंधानोपरांत उक्त मामले में नामजद मोही मियां के अलावा अप्राथमिकी अभियुक्त मुन्ना मियां के खिलाफ कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट निर्गत हुआ।

      वारंट निर्गत होने के बाद सीआईडी के अनुसंधान में दोषी पाए गए मोही मियां और मुन्ना मियां अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जिला जज द्वारा अग्रिम जमानत की अर्जी रिजेक्ट होने के बाद उक्त दोंनो अभियुक्त हाईकोर्ट पहुंचे। हाईकोर्ट ने अर्जी की सुनवाई होने तक मुन्ना मियां की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए केस डायरी की मांग कर दी।

      केस डायरी पहुंचने के बाद मुन्ना मियां की अर्जी पर सुनवाई हुई, लेकिन मुन्ना मियां को कोई राहत नहीं मिला। फरवरी माह में हाईकोर्ट ने मुन्ना मियां की अर्जी खारिज कर दी। इसी प्रकार मोही मियां द्वारा दाखिल अर्जी पर पिछले दो मार्च को हाईकोर्ट में जस्टिस संजय प्रिया की अदालत में सुनवाई पूरी हुई।

      मामले को निष्पादित करते हुए जस्टिस संजय ने अभियुक्त मोही मियां उर्फ मोही आलम अग्रिम जमानत नहीं दी। बल्कि एसीजेएम कोर्ट में सरेंडर करने का हुक्म दिया। इसके लिए जस्टिस श्री संजय द्वारा मोही आलम उर्फ मोही मियां को छह सप्ताह का वक्त दिया गया।

      हाईकोर्ट के आदेश के बाबजूद दोंनो आरोपी सरेंडर करने के बजाए गिरफ्तारी के भय से घर छोड़ दिए। इस बीच न्यायायल द्वारा आरोपी मोही मियां के खिलाफ कुर्की-जप्ती तथा मुन्ना मियां के खिलाफ इश्तेहार निर्गत किया गया। सीआईडी कोर्ट द्वारा आरोपी मोही मियां तथा मुन्ना मियां के खिलाफ निर्गत कुर्की-जप्ती एव इश्तेहार के तामिला के जिम्मा हिलसा थाना पुलिस को दे दिया।

      थानाध्यक्ष आरके झा ने इसी पुष्टि करते हुए बताये कि कोर्ट के आदेश के आलोक दो आरोपियों में से एक मुन्ना मियां को गिरफ्तार कर सीआईडी के अधिकारी को सूचित कर दिया।

      उपद्रव फैलाने के मामले में भी मुन्ना है नामजद

      जमीन कारोबारी मंगल अपहरण कांड में बुधवार को पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी मुन्ना मियां शहर में उपद्रव फैलाने के एक मामले में भी नामजद अभियुक्त है।

      थानाध्यक्ष रत्न किशोर झा ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि दशहरा पर्व के मौके पर मूर्ति विसर्जन के दौरान कतिपय असमाजिकतत्व साम्प्रदायिक माहौल बिगाड़ने की भरपूर कोशिश की थी।

      इसी मामले में नामजद अभियुक्तों में मुन्ना मियां भी शामिल है, जो गिरफ्तारी के भय से भागा फिर रहा था।

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