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    Saturday, April 20, 2024
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      परिवाद के समर्थन में लोक शिकायत निवारण कार्यालय पहुंचे ढेरों पुरुष-महिलाएं

      एक्सपर्ट मीडिया न्यूज। वेशक सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के बाद बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, सामान्य प्रशासन विभाग के तहत लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम-2015 आम जनता के लिए समस्याओं के निराकरण का एक बड़ा हथियार के रुप में सामने आया है।

      लेकिन इससे जुड़ा बड़ा सवाल यह है कि जो कार्य सक्षम विभागीय निचे स्तर पर हो जानी चाहिए, उसके नकारेपन का खामियाजा आम जन क्यों भुगते। लोक शिकायत निवारण कार्यालयों में भी इतनी तिथियां दी जाती है कि शिकायतकर्ता का दम फूलने लगता है।

      RAJGIR LOK SHIKAYAT 1

      ताजा मामला नालंदा जिले के राजगीर अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी कार्यालय से जुड़ा है। परिवादी विनोद कुमार ने एक शिकायत वाद अनन्य संख्या- 527310122111801579 दर्ज कराई है।

      शिकायत का विषय हैः न्यायालय के आदेशानुसार राजगीर प्रखंड के नाहूव मौजा में खाता संख्या-151 प्लॉट संख्या- 2863 आहर गैरमजरुआ आम रकबा-2.39 डीसमिल, प्लॉट-2456 रकबा-27 डिसमिल रास्ता गैरमजरुआ आम, प्लॉट नंबर-2681 रकबा-1.13 डीसमिल गैरमजरुआ आम बांध, प्लॉट नबंर-2682 गैरमजरुआ आम, सभी आम प्लॉटों को 60 दिन के भीतर खाली करवाने के संबंध में।

      आज इस वाद की सुनवाई की तरीख थी। परिवादी द्वारा इस तरह की शिकायत किए जाने की सूचना मिलते ही समर्थन में काफी संख्या में पुरुष महिलाएं अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी कार्यालय पहुंच गए और अगली तिथि को समूचा गांव पहुंचने की बात कर रहे थे।

      इस वाद को लेकर राजगीर अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी मृत्युजंय कुमार ने एक्सपर्ट मीडिया न्यूज को बताया कि वे इस मामले को लेकर काफी गंभीर हैं। लोक प्रधिकार अंचलाधिकारी उपस्थित हुए हैं। उन्हें एक सप्ताह के भीतर जांच-प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया है।RAJGIR LOK SHIKAYAT 2

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