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    Friday, March 29, 2024
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      पत्रकारों और उनके परिजनों का होगा पांच लाख का स्वास्थ्य बीमा

      रांची। झारखंड सरकार पत्रकारों का पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कराएगी। इस बीमा योजना का लाभ बीमित पत्रकार की पत्नी तथा दो बच्चों को भी मिलेगा। इसकी मंजूरी  राज्य मंत्रिपरिषद ने दी है।

      दुर्घटना अथवा असाध्य बीमारी की स्थिति में पत्रकारों तथा उनके परिवारों को सरकार द्वारा सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस चिकित्सकीय सुविधा मिलेगी।

      बीमित व्यक्ति की आयु सीमा 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। सरकार ने इस मद में एक करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है।

      चालू वित्तीय वर्ष में इसका लाभ राज्य भर के लगभग 2000 पत्रकारों को मिलेगा। योजना को झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना-2016 का नाम दिया गया है।

      धान की खरीद पर 130 रुपये बोनस

      राज्य सरकार खरीफ 2016 के तहत धान क्रय करने के एवज में किसानों को केंद्र द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रति क्वीटंल 130 रुपये अलग से बोनस देगी।

      खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के इस प्रस्ताव पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। केंद्र ने धान का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 1470 रुपये निर्धारित किया है। इस हिसाब से अब राज्य के निबंधित किसानों को प्रति क्विंटल 1600 रुपये मिलेंगे।

      3 नये इंडियन रिजर्व बटालियन का होगा गठन

      राज्य में तीन नए इंडियन रिजर्व बटालियन का गठन होगा। मंत्रिपरिषद ने बटालियन के गठन के साथ ही प्रति बटालियन 1007 पदों के हिसाब से 3021 पदों के सृजन की स्वीकृति भी दे दी है। गृह मंत्रालय के दिशानिर्देश के अनुसार कुल सृजित पदों के 25 फीसद पदों का इस्तेमाल राज्य सरकार स्पेशल टास्क फोर्स के रूप में करेगी। इन जवानों को उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा।

      हर जिले में होगी नागरिक सुरक्षा इकाई

      अब राज्य के हर जिले में नागरिक सुरक्षा इकाई होगी। यह इकाई आपात परिस्थितियों में सरकारी मिशनरियों के साथ कदमताल करेगी। हर इकाई में 100-100 स्वयं सेवकों की टोली होगी। चयनित स्वयं सेवकों को छह-छह दिनों का पांच प्रशिक्षण मिलेगा। प्रशिक्षण अवधि के अलावा प्रति कार्यदिवस उन्हें 250-250 रुपये मिलेंगे।

      नहीं दे सकेगा कोई किसी को सूद पर पैसा

      झारखंड साहूकार निषेध विधेयक 2016 को घटनोत्तर स्वीकृत्ति। इस विधेयक के तहत अब कोई व्यक्ति किसी को सूद पर पैसा नहीं दे सकेगा।

      कैबिनेट के अन्य फैसले

      • झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की ही तरह अब सदस्यों को भी अंतिम वेतनमान में से पेंशन की राशि घटाकर मानदेय मिलेगा।
      • झारखंड पशुपालन सेवा नियमावली में संशोधन। निदेशक का पद अब गैर संवर्गीय होगा। उनकी नियुक्ति के लिए अखिल भारतीय स्तर पर विज्ञापन प्रकाशित होगा।
      • बिहार-ओडिशा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट के तहत अब राज्य के हर जिले में अनुबंध पर बहाल होंगे एक-एक नीलाम पत्र पदाधिकारी। क्लर्क, कंप्यूटर आपरेटर और अनुसेवक का पद भी सृजित। वेतन आदि मद में हर महीने हरी जिले पर लगभग 50 हजार रुपये की लागत आएगी, जिसका वहन बैंकों द्वारा किया जाएगा।
      • पथ निर्माण विभाग के अनुश्रवण तथा सामग्री प्रबंधन से संबद्ध टीएसपी और ओएसपी के अधीन सृजित पदों को प्रत्यर्पित करते हुए 62 पदों के सृजन की स्वीकृति। इससे इतर यांत्रिक प्रमंडल से संबद्ध तृतीय और चतुर्थ वर्गीय पदों को प्रत्यर्पित करते हुए पथ निर्माण विभाग की अन्य इकाइयों में समायोजित।
      • पांकी में पाइप जलापूर्ति योजना को मूर्त रूप देने के लिए मेसर्स एसएमएस पर्यावरण लिमिटेड, दिल्ली का चयन। दूरस्थ क्षेत्र की इस परियोजना के लिए पहले भी पांच बार टेंडर निकाला गया था, परंतु किसी ने शिरकत नहीं की थी। छठी बार की निविदा में मेसर्स एसएमएस ने इसे पूरा करने का बीड़ा 84.22 करोड़ की प्राक्कलित राशि से 18.49 फीसद अधिक राशि पर उठाया, जिसे कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी।
      • रामगढ़ छावनी परिषद को भी मिलेगी बुनियादी सुविधाएं। नगर विकास विभाग के प्रस्ताव को हरी झंडी। अब छावनी परिषद में भी चलेगी नगर विकास की योजना।
      • अत्यंत पिछले वर्ग की सूची में बागाल खंडवाल जाति से संबंद्ध खंडवाल, खंडुवाल, खंडुवाड़, खंडवत, खड़इत को भी मान्यता।
      • देवघर में ईएसआइ अस्पताल की स्थापना के लिए 10 एकड़ गैर मजरूआ भूमि के हस्तांतरण को हरी झंडी।
      • राज्य पोषण मिशन के लिए आठ पद सृजित।

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