अन्य
    Friday, April 19, 2024
    अन्य

      चर्चित रामगढ़ बीफ हत्या कांड में भाजपा नेता समेत 11 दोषी करार

      रामगढ़ (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। झारखंड प्रांत के रामगढ़ शहर के चर्चित अलीमुद्दीन अंसारी हत्याकांड में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आठ महीने में फैसला सुना दिया। 

      एडीजे ओमप्रकाश की कोर्ट ने भाजपा नेता नित्यानंद महतो समेत 11 नामजद आरोपियों को दोषी करार दिया। इन्हें 21 मार्च को सजा सुनाई जाएगी। एजेंसी के मुताबिक बीफ को लेकर हिंसा मामले में देश में पहली बार किसी को सजा दी गई है।

      कोर्ट ने मुख्य अभियुक्त दीपक मिश्रा, छोटू वर्मा और संतोष सिंह को अलीमुद्दीन का वाहन रोक मजमा लगाकर उसकी हत्या का षड्यंत्र रचने और गाड़ी में आग लगाने के आरोप में धारा 120 बी और 302 के तहत दोषी पाया।

      वहीं अन्य आरोपियों नित्यानंद महतो, सिकंदर राम, कपिल ठाकुर, रोहित ठाकुर, राजू कुमार, विक्रम प्रसाद, उत्तम राम एवं विक्की साव को भी दोषी पाया।

      इन्हें ठहराया दोषी

      भाजपा जिला मीडिया प्रभारी नित्यानंद महतो, बजरंग दल नगर संयोजक दीपक मिश्रा, गौरक्षा प्रमुख छोटू वर्मा, विहिप कार्यकर्ता संतोष सिंह, बजरंग दल कार्यकर्ता कपिल ठाकुर, रोहित ठाकुर, विक्रम प्रसाद व राजू कुमार, विक्की साव, उत्तम राम और सिकंदर राम।

      29 जून 2017 को पीट-पीट कर की गई थी अलीमुद्दीन की हत्या

      beef crime1बजरंग दल और गौ रक्षा समिति के सदस्यों ने 29 जून 2017 को शहर के बाजार टांड़ में मनुआ फूलसराय निवासी अलीमुद्दीन अंसारी को वैन में प्रतिबंधित मांस के साथ के पकड़ा था।

      आक्रोशित लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया।

      इसके बाद पुलिस ने अलीमुद्दीन को इलाज के लिए अस्पताल भेजा, लेकिन रांची ले जाने के क्रम में उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था।

      बाद में अलीमुद्दीन की पत्नी ने गौ रक्षा समिति और बजरंग दल के सदस्यों पर अलीमुद्दीन की हत्या का आरोप लगाते हुए रामगढ़ थाना में केस दर्ज कराया था। इस मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई चल रही थी।

      संबंधित खबरें
      error: Content is protected !!