अन्य
    Friday, April 19, 2024
    अन्य

      पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर, सोनुआ एवं गुदड़ी प्रखंड क्षेत्र में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू

      एक्सपर्ट मीडिया न्यूज। झारखंड प्रदेश के पश्चिमी सिंहभूम जिला दंडाधिकारी -सह- उपायुक्त अरवा राजकमल के द्वारा भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए चक्रधरपुर, सोनुआ एवं गुदड़ी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 23 जनवरी के अपराह्न 9:00 बजे से दिनांक 26 जनवरी के अपराह्न 9:00 बजे तक निषेधाज्ञा जारी किया गया है….

      विधि व्यवस्था में लगे पदाधिकारी / कर्मचारी / पुलिस पदाधिकारी / पुलिस बल एवं धार्मिक कार्य/श्मशान घाट पर जाने वाली जुलूस इस निषेधाज्ञा की परिधि से बाहर रहेंगे।

      उपायुक्त के द्वारा जानकारी दिया गया है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी गुदड़ी एवं थाना प्रभारी गुदड़ी द्वारा सूचित किया गया कि हाल के दिनों में गुदड़ी प्रखंड के बुरुगुलीकेरा में हुई हत्या मामले में पुलिस द्वारा गठित एसआईटी जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा संबंधित आरोपियों की गिरफ्तारी की सूचना है।144 CHAIBASA

      इस अवसर पर अवांछनीय तत्वों द्वारा अपने गतिविधियों से गंभीर विधि व्यवस्था समस्या उत्पन्न की जाने की आसूचना प्राप्त है फल स्वरूप सार्वजनिक शांति तथा आम जनजीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की पूर्ण संभावना है।

      उपायुक्त ने बताया कि निषेधाज्ञा लागू रहने तक क्षेत्र में किसी प्रकार का हरवे-हथियार लेकर निकलना या चलना प्रतिबंधित रहेगा। चौक चौराहे पर 4 या 4 से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।

      इस दौरान सक्षम पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त किए बिना किसी प्रकार का बैठक,धरना-प्रदर्शन,जुलूस,सभा आयोजित करने एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करने पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी। निषेधाज्ञा के दौरान इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 186 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

      संबंधित खबरें
      error: Content is protected !!