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    Thursday, April 25, 2024
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      नालंदा लोशनिप का आदेश- राजगीर सीओ के वेतन से दंड राशि वसूल सूचित करें डीएम

      एक्सपर्ट मीडिया न्यूज। नालंदा जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी संजीव कुमार सिन्हा ने जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन को राजगीर अंचलाधिकारी के वेतन मद से जुर्माने की राशि वसूली करवा कर अगली निर्धारित तिथि  से पूर्व सूचित करने का आदेश दिया है।

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      नालंदा जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी संजीव कुमार सिन्हा….

      श्री सिन्हा ने यह अंतरिम आदेश राजगीर निवासी आरटीआई एक्टीविस्ट पुरुषोतम प्रसाद की अनन्य संख्या- 427110215121700791 (प्रपत्र-1) की सुनवाई के बाद दिया है।

      वादी श्री प्रसाद की शिकायत थी कि जिलाधिकारी सह द्वीतीय अपीलीय प्राधिकार डॉ. त्यागराजन द्वारा मामले की सुनवाई के बाद अंतिम आदेश में राजगीर अंचलाधिकारी उमेश नारायण पर्वत के खिलाफ बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 की धारा 8(1) के तहत 5000 (पांच हजार) रूपये शास्ति अधिरोपित कर  निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उनके वेतन से दंड की राशि वसूल कर विपत्र कोड संख्या-R-0070608000028 में जमा कर चालान की एक प्रति भेजने के निर्देश देकर  द्वितीय अपील वाद की कार्यवाही समाप्त कर दी गई।

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      राजगीर मलमास मेला सैरात भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने की कानूनी जंग लड़ रहे वादी सह आरटीआई एक्टीविस्ट पुरुषोतम प्रसाद…….

      लेकिन राजगीर अंचलाधिकारी, जो निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भी हैं, उन्होंने जिलाधिकारी सह द्वीतीय अपीलीय प्राधिकार के आदेश का पालन नहीं किया।

      वादी पुरुषोतम प्रसाद ने इसकी शिकायत पपत्र (1) के जरिये 15.12.2017 को जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी संजीव कुमार सिन्हा के समक्ष की। जिन्होंने इस शिकायत वाद पर 28 दिसंबर, 2017 को पहली सुनवाई की तिथि को ही परिवादी  जिलाधिकारी को यह आदेश दिया कि वे अपने स्तर से राजगीर सीओ के वेतन मद से दंड की राशि वसूलवा कर निर्धारित अगली तिथि 11 जनवरी 2018 से पूर्व  सूचित करें।

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      परिवादी बने नालंदा के जिलाधिकारी सह द्वीतीय अपीलीय प्राधिकार डॉ. त्यागराजन एसएम…..

      बता दें कि आरटीआई एक्टीविस्ट पुरुषोतम प्रसाद की विषयगत अन्यन संख्या-9999901241211637691/2ए में डॉ. त्यागराजन एसएम द्वीतीय प्रधिकार नालंदा को अति शीघ्र शक्ति प्रदान करने हेतु प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार (पटना को लिखने या दिनांक 24.11.2017 को पारित आदेश का अनुपालन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राजगीर से ससमय कराने हेतु आदेश प्राप्ति हेतु आवेदन किया गया है।

      इस वाद में नालंदा के जिलाधिकारी सह द्वीतीय अपीलीय प्राधिकार डॉ. त्यागराजन एसएम को परिवादी बनाया है। जिसमें मूल रुप से निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा दिनांक 24.11.2017 के पारित आदेश के आलोक में अब तक विपत्र कोड संख्या-R-0070608000028 में अंचलाधिकारी राजगीर को दंड की राशि वसूली करने के संबंध में 15.12.2017 को परिवाद दायर किया था।

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