अन्य
    Thursday, March 28, 2024
    अन्य

      चर्चित गोलू अपहरण कांड में आया फैसलाः चारो नाबालिग दोषी करार, मिली यूं सजा!

      एक्सपर्ट मीडिया न्यूज नेटवर्क। नालंदा जिला बाल किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी मानवेन्द्र मिश्रा ने चर्चित गोलू अपहरण कांड के चार नाबालिग आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा मुकर्रर कर दी है। सभी से सामाजिक कार्य लेने की सजा मिली है…

      न्यायाधीश मानवेन्द्र मिश्र ने जिला बाल संरक्षण ईकाई के सहायक निदेशक एवं बाल संरक्षण पदाधिकारी  को प्रेषित आदेश पत्र में लिखा है कि जेजेबी वाद संख्या-17/12, गिरियक (कतरीसराय) थाना कांड संख्या-16/12 में विधि विरुद्ध चार किशोर की अपहरण जैसे गंभीर अपराध को कारित करने में पूर्ण संलिप्तता पाया गयी है।SATYMEV JAYTE 1

      अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों से प्रतीत होता है कि एक युवक वर्तमान में भारतीय रेलवे बोर्ड में नौकरी कर रहा है। दूसरे आरोपी युवक का भारतीय रेलवे बोर्ड के अन्तर्गत एलपीए में अंतिम रुप से चयनित हो चुका है।

      आलावे तीसरा आरोपी युवक वर्तमान में बिहार पुलिस सेवा अन्तर्गत पुलिस अवर निरीक्षक (दारोगा) का प्रारंभिक परीक्षा उतीर्ण कर चुका है और चौथा युवक स्वंय कृषि एवं बागवानी पेशा से जुड़कर आत्म निर्भर हो चुका है।

      इसलिए उक्त दोषी आरोपियों को पर्यवेक्षण गृह में आवासित करने से इनकी नोकरी-अध्ययन प्रभावित हो सकता है। इस आलोक में न्याय की मांग है कि उक्त दोषी किशोरों को ऐसी जिम्मेवारी दी जाए, जिससे उन्हें भी राष्ट एवं समाज के प्रति एक नागरिक के कर्तव्य का एहसास हो सके।

      अतएव जांच पश्चात किशोर न्याय परिषद सर्वसम्मति से आदेश देती है कि चारो दोषी आरोपी अपने स्वंय के खर्चे या अभिभावक के खर्चे से नालंदा पर्यवेक्षण गृह में एक पुस्तक रखने की आलमीरा, महापुरुषों के जीवन से संबंधित पुस्तकें, अन्य प्रेरणादायी पुस्तकें, भारतीय इतिहास, स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ी पुस्तकें, बाल कहानियां, प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित सामान्य अध्ययन की पुस्तकें खरीद कर जमा करेंगे।

      SATYMEV JAYTE 1

      न्यायधीश मानवेन्द्र मिश्रा ने आदेश दिया है कि उक्त दोषी किशोरगण एक सप्ताह के भीतर जिला बाल संरक्षण इकाई के निर्देशों के अधीन इस आदेश का पालन सुनिश्चित करेगा तथा आदेश पालन के उपरांत किशोर न्याय परिषद को पत्र के माध्यम से अवगत कराएंगे। उक्त कार्यावधि के दौरान किशोरों के आचरण पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि इस अवधि में वे सदाचारी रहकर अपने कर्तव्यों का सम्यक रुप से पालन किया।

      करीब 8 साल पहले 13 फरवरी, 2012 को शाम करीब चार बजे ‘गोलू’ जब कतरीसराय स्थित अपने आवासीय विद्यालय से कॉपी-किताब लेकर घर वापस लौट रहा था कि तीन लोग जबरन बाइक पर बैठाकर अपहरण एक पुल पर ले गए, जहां एक अन्य किशोर पहले से खड़ा था।

      उसके बाद आरोपी युवक गोलू को घटा भर सरसों के खेत में बंधक बना कर रखा और फिर एक कमरा में ले गया। उसके बाद दो आरोपी युवक गोलू को लेकर नवादा स्थित एक मकान में गया और वहां से घर फोन करवाकर 15 लाख रुपए की फरौती मंगवाई।

      वहां गोलू को कमरा के छज्जा पर हाथ-पैर बांध कर रखा गया। वह अगले दिन भी वहीं रहा और जहां 6 लोग बात करते थे। इसके बाद रात करीव 2 बजे पुलिस पहंची और 6 लोगों के साथ गोलू को भी कस्टडी में लेकर बयान दर्ज किया और उसे तात्कालीन नालंदा एसपी के समक्ष प्रस्तुत किया। उसके बाद पुलिस गिरियक थाना ले गई और फिर कोर्ट में बयान दर्ज कराया।         

      LEAVE A REPLY

      Please enter your comment!
      Please enter your name here

      संबंधित खबरें
      error: Content is protected !!